डीएनए हिंदी: भारत सरकार आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को समर्थन और वित्तीय सुरक्षा देने के लिए समय-समय पर नई योजनाओं की पेशकश करती है. ऐसी ही एक योजना है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana). इस योजना का उद्देश्य श्रमिकों को उनकी वृद्धावस्था में पेंशन लाभ प्रदान करना है. यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, जैसे दर्जी, मोची, रिक्शा चालक और घरेलू कामगारों को प्रति माह 3,000 रुपये की पेंशन प्रदान करती है, जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम है.
इस योजना के लिए कौन एलिजिबल है?
योजना के पात्र होने के लिए आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उनके पास आधार कार्ड (Aadhaar Card) और बैंक खाता (Bank Account) होना चाहिए. हालांकि, आयकर देने वाले लोग, ईपीएफओ (EPFO), एनपीएस (NPS) और एनएसआईसी (NSIC) के ग्राहक योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं. पेंशन राशि श्रमिकों के योगदान पर आधारित है, जो 55 रुपये से लेकर 200 रुपये प्रति माह तक है. सरकार कुल पेंशन राशि का 50 प्रतिशत योगदान करती है.
सालाना कितनी मिलेगी पेंशन?
पेंशनभोगी की मृत्यु होने की स्थिति में पेंशन की राशि उसके पति/पत्नी को दी जाएगी. यह योजना 36,000 रुपये की वार्षिक पेंशन प्रदान करती है. योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑफिशियल वेबसाइट www.maandhan.in के जरिए ऑनलाइन या कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए ऑफलाइन पूरी की जा सकती है. ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, आवेदक को एक आवेदन पत्र भरना होगा और प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अपने मोबाइल नंबर पर प्राप्त एक OTP दर्ज करना होगा.
पीएम श्रम योगी मानधन योजना (PM Shram Yogi Maandhan Yojana) श्रमिकों को उनके बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे उन्हें अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए आय का एक स्थिर स्रोत प्रदान किया जाता है. इस योजना के साथ, सरकार यह सुनिश्चित करने का इरादा रखती है कि श्रमिक अपने आने वाले सालों में पैसों के लिए संघर्ष न करें और एक सम्मानित जीवन जी सकें.
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