PPF, Pension Plan से लेकर FD पर ऐसे बचाएं टैक्स, यहां जानें पूरी स्कीम

नेहा दुबे | Updated:Dec 28, 2022, 12:47 PM IST

How to Save Income Tax

Financial Planning कितना जरूरी है यह हम सभी समझ चुके हैं. साल 2022 में बढ़ती महंगाई ने हमें निवेश करने और पैसे बचाने की अहमियत बताई.

डीएनए हिंदी: फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए पैसे का मैनेजमेंट करना बेहद जरूरी है. इसके लिए अपने टैक्स कटौती को भी बचाना जरूरी है. एक प्रभावी टैक्स-प्लानिंग स्ट्रेटेजी लोगों को अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों को प्राप्त करने और एक ही समय में अपने कर के बोझ को कम करने में सहायता कर सकती है. हम सभी टैक्स-फ्री रहना चाहते हैं. इसके लिए तरीके से निवेश करना बेहद जरूरी है. हमारे आसपास ऐसे बहुत से ऑप्शन मौजूद हैं जिसकी मदद से आप टैक्स सेविंग करने के साथ इन्वेस्ट भी कर सकते हैं.

यहां हम साल 2023 टैक्स-सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन्स और स्ट्रेटेजी की लिस्ट दे रहे हैं:

सामान्य भविष्य निधि (Public Provident Fund)

पब्लिक प्रॉविडेंट स्कीम (PPF) टैक्स सेविंग के लिए बेहतर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन्स में से एक है. लॉन्ग-टर्म सेविंग और निवेश उत्पादों के साथ शुरुआत करने के लिए आपको डाकघर या पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बैंकों की स्पेसिफिक शाखाओं में एक पीपीएफ खाता खोलना होगा. पीपीएफ खाते में कॉन्ट्रिब्यूशन पर गारंटीकृत ब्याज दर मिलती है. इस जमा के तहत आप हर वित्तीय वर्ष में धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक पर टैक्स में रियायत पा सकते हैं.

सावधि जमा (Fixed Deposit)

टैक्स-सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में निवेश करके, आप भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C के अनुसार अपनी कर देयता को कम कर सकते हैं. कर-बचत सावधि जमा में निवेश करके आप 1.5 लाख रुपये तक की कटौती कर सकते हैं.  इस तरह की एफडी में 5 साल का लॉक-इन पीरियड होता है और मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल होता है. आम तौर पर, ब्याज दरें 5.5% और 7.75% के बीच होती हैं.

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (Senior Citizen Savings Scheme)

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) 60 वर्ष से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति के लिए सरकार द्वारा स्पोंसोरेड सेविंग प्रोग्राम है. यह लोगों की रिटायरमेंट के बाद के वर्षों के लिए आय का एक विश्वसनीय और स्थिर स्रोत प्रदान करता है और अपेक्षाकृत हाई रिटर्न देता है. 1961 के आयकर अधिनियम की धारा 80C एससीएसएस खातों में किए गए मूल जमा के लिए अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक कर कटौती की अनुमति देती है. लेकिन यह छूट सिर्फ मौजूदा टैक्स सिस्टम के तहत ही लागू है.

जीवन बीमा (Life Insurance)

जीवन बीमा व्यक्ति की वित्तीय योजना का एक महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि यह असामयिक मृत्यु की स्थिति में व्यक्ति के परिवार को सुरक्षा प्रदान करता है. जीवन बीमा, चाहे वह पारंपरिक (एंडोमेंट) हो या बाजार से जुड़ा (ULIP), भुगतान किए गए प्रीमियम पर पॉलिसीधारकों को कर लाभ प्रदान करता है. ऐसी कई बीमा योजनाएं हैं जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए जो आपको कर बचाने में मदद कर सकती हैं.

पेंशन योजनाएं (Pension Plans)

पेंशन प्लान (Pension Plan) जीवन बीमा का दूसरा रूप है. उन्हें सुरक्षा योजनाओं के रूप में संदर्भित किया जाता है और वे टर्म प्लान और एंडोमेंट प्लान जैसी अन्य बीमा योजनाओं से अलग उद्देश्य पूरा करती हैं. पेंशन योजना का उद्देश्य व्यक्ति और उसके परिवार के लिए प्रदान करना है. आयकर अधिनियम की धारा 80CCC (धारा 80C की एक उप-धारा) पेंशन अंशदान को कवर करती है. धारा 80C की सभी उप-धाराओं के तहत स्वीकृत कुल कटौती 1.5 लाख रुपये से अधिक नहीं हो सकती है.

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