Provident Fund: पुरानी कंपनी से PF Balance को नई कंपनी में करना चाहते हैं ट्रांसफर, यहां जानें स्टेप्स

Written By नेहा दुबे | Updated: Apr 26, 2023, 10:08 AM IST

Provident Fund

EPF Balance Transfer Online: अगर आपने किसी नई कंपनी में ज्वाइन किया है और आप अपना पुराना पीएफ अकाउंट नए पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं. यहां जानें पूरा स्टेप्स...

डीएनए हिंदी: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्य अपने ईपीएफ खातों को पुरानी कंपनी से नई कंपनी में आसानी से ऑनलाइन ट्रांसफर (EPF Balance Transfer Online) कर सकते हैं. EPF अकाउंट आमतौर पर एक कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में शामिल होने के बाद ट्रांसफर किया जाता है. जब लोग नौकरी बदलते हैं, तो वे अक्सर अपना पीएफ बैलेंस ट्रांसफर करने में फेल होते हैं और जब उन्हें इसका एहसास होता है तो उन्हें तुरंत ईपीएफ ऑफिस जाना चाहिए.

हालांकि, भविष्य निधि या पीएफ खातों (PF Account) को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ईपीएफओ ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से 6 सरल कदम बताए हैं.

ईपीएफ बैलेंस ऑनलाइन ट्रांसफर कैसे करें?

  • सबसे पहले ईपीएफओ सदस्य पोर्टल - unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर लॉग इन करें और यूएएन और पासवर्ड के साथ लॉग इन करें;
  • 'ऑनलाइन सर्विस' पर जाएं और 'वन मेंबर वन अकाउंट (ट्रांसफर रिक्वेस्ट)' पर क्लिक करें.
  • वर्तमान रोजगार के लिए 'व्यक्तिगत जानकारी और' पीएफ खाता' सत्यापित करें.
  • 'विवरण प्राप्त करें' पर क्लिक करें, पिछले रोजगार के पीएफ खाते का डिटेल दिखाई देगा.
  • फॉर्म को प्रमाणित करने के लिए या तो 'पिछला नियोक्ता' या 'वर्तमान नियोक्ता' चुनें.
  • अपने UAN रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करने के लिए 'गेट ओटीपी' पर क्लिक करें. ओटीपी दर्ज करें और 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें.

सभी स्टेप्स को सही ढंग से पूरा करने के बाद, आपके अनुरोध को चुने गए भर्तीकर्ता से सत्यापन के लिए भेजा जाएगा. इसके अप्रूव होने के बाद ईपीएफओ आपके ईपीएफ बैलेंस और अकाउंट को नई कंपनी में ऑनलाइन ट्रांसफर कर देगा और फिर आप और आपका नया भर्तीकर्ता आपके मौजूदा ईपीएफ खाते में मासिक ईपीएफ अंशदान चक्र को जारी रखने में सक्षम होंगे.

इन आसान स्टेप्स के साथ, एक ईपीएफ खाताधारक अपने पिछले और वर्तमान नियोक्ता के कार्यालय में घूमे बिना पीएफ खाते को ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकता है. अधिकांश कर्मचारियों को इस प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं होती है और इस प्रकार ईपीएफ (EPF) कार्यालय में नियमित रूप से जाना पड़ता है.

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