डीएनए हिंदी: सरकार के द्वारा सहारा ग्रुप के चार सहकारी समितियों में फंसे पैसे को वापस पाने के लिए पिछले महीने ही CRCS सहारा रिफंड पोर्टल (Sahara Refund Portal) लॉन्च किया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने सेबी-सहारा रिफंड अकाउंट से सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज (CRCS) को 5 हजार करोड़ रुपये ट्रांसफर करने की परमिशन दी है. इसके बाद ही इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था. सहारा ग्रुप के निवेशकों को पहली किस्त के रूप में 10 हजार रुपये दिए जाएंगे. शुक्रवार 6 अगस्त 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री ने दिल्ली में सहारा रिफंड पोर्टल के द्वारा सहारा ग्रुप की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं को क्लेम राशि का 10-10 हजार रुपये ट्रांसफर किया था.
डिपॉजिटर्स के 112 लाभार्थियों को उनके बैंक अकाउंट में उनकी पहली किस्त के रूप में 10-10 हजार रुपये की राशि ट्रांसफर की गई है. जानकारी के मुताबिक, अब तक CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर लगभग 18 लाख जमाकर्ताओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करावाया है. इनमें से 14 लाख जमाकर्ताओं के आवेदन पत्रों को पहले ही मान्यता दिया जा चुका है.
कब मिलेगा 10,000 से ज्यादा का अमाउंट
जिन निवेशकों का पैसा सहारा ग्रुप के चार सहकारी समितियों में फंसा है वो लोग सहारा रिफंड पोर्टल के द्वारा अपने जमा राशि के क्लेम के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इस समय सिर्फ 10 हजार रुपये की पहली किस्त ही लाभार्थियों को ट्रांसफर की गई है. बताया जा रहा है कि जल्द ही इसकी दूसरी किस्त या पूरा पैसा देने की घोषणा की जा सकती है.
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बता दें कि सहारा ग्रुप में फंसे पैसे निकालने के लिए सभी जमाकर्ताओं को सहारा रिफंड पोर्टल पर खुद को रजिस्टर्ड कर रिफंड के लिए आवेदन भी करना होगा. सेबी सहारा रिफंड में कुल जमा अमाउंट 23,000 करोड़ रुपये से ज्यादा है. सरकार का कहना है कि डिपॉजिटर्स को मौजूदा राशि का 5000 करोड़ रुपये देने के बाद ही सहारा रिफंड के अमाउंट को बढ़ाया जाएगा.
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