Saving Scheme: महिलाएं इन सेविंग स्कीम्स में निवेश के साथ बचा सकती हैं टैक्स, देखें पूरी लिस्ट

नेहा दुबे | Updated:Jul 07, 2023, 10:30 AM IST

Saving Scheme

भारत में महिलाओं को बचत के मामले में सबसे बेहतर माना जाता है. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भी महिलाओं के लिए बहुत से सेविंग स्कीम लॉन्च किए हैं. इसमें महिलाओं को बचत के साथ- साथ टैक्स बेनिफिट्स (Tax Benefits) का भी लाभ दिया जाता है.

डीएनए हिंदी: सरकार द्वारा लॉन्च की गई सरकारी योजनाओं  (Govt Schemes) में महिलाओं को अच्छे ब्याज दर के साथ टैक्स में भी छूट का फायदा दिया जाता है. इसमें कई योजनाएं जैसे- नेशनल सेविंग मंथली इनकम स्कीम, सीनियर सिटीजंस सेविंग स्कीम, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना और महिला सम्मान बचत योजनाएं आदि शामिल हैं. 

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) 

अगर आप एक मां हैं और आपकी बेटी की उम्र 10 वर्ष या इससे कम है, तो आप सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ उठा सकती हैं. इसमें निवेश करके आप अपनी बेटी के 21 वर्ष की उम्र होने तक उसके नाम पर सालाना निवेश कर अपनी बेटी के भविष्य को अच्छा बना सकती  है. इस स्कीम में हायर ब्याज दर के साथ -साथ धारा 80C के तहत टैक्स में भी छूट दिया जाता है. 

महिला सम्मान बचत पत्र  

महिला सम्मान बचत पत्र योजना 2023 में ही महिलाओं के लिए लॉन्च किया गया है. इस योजना के तहत देश की महिलाएं डाकघर में बचत अकाउंट के द्वारा लगभग 1 हजार से  2 लाख रुपये तक की राशि जमा कर सकती है. इस योजना का ये फायदा होगा कि इसमें महिलाएं अपने बचत अकाउंट में अगर दो लाख रुपये जमा करती हैं तो उन्हें दो साल के बाद लगभग 2 लाख 32 हजार रुपये ब्याज के साथ मिल जाएगा. 

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पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF)  

PPF स्कीम में महिलाएं एक वित्त वर्ष में कम से कम 500 और ज्यादा से ज्यादा 1.50 लाख रुपये तक का निवेश कर सकती हैं. इस स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड लगभग 15 सालों का होता है. इसे आप अपने सुविधा के मुताबिक, पांच अतिरिक्त सालों के लिए आगे बढ़ावा कर सकती हैं. इस स्कीम में सरकार के द्वारा सालाना 7.1 फीसदी का ब्याज दर दिया जाता है.  इसके साथ ही ये आपको ब्याज आयकर की धारा-10 के तहत टैक्स फ्री भी मिलता है. बता दें कि इस निवेश पर 80C के तहत टैक्स बेनिफिट का फायदा भी दिया जाता है.  

नेशनल पेंशन सिस्टम  (NPS)

आपको बता दें कि महिलाओं  को अपनी  रिटायरमेंट प्लानिंग को ज्यादा महत्व देनी चाहिए. क्योंकि ये उनकी 60 साल की उम्र के बाद के लाइफ के लिए फाइनेंशिंयल सिक्योरिटी के रूप में काम आता है. नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और एंप्लाई प्रॉविडेंट फंड (EPF) जैसे कई स्कीम हैं जो आपको टैक्स बेनिफिट का फायदा दिलाते हैं. इसके साथ ही ये स्कीम रिटायरमेंट कॉर्पस यानी फंड का इंतजाम करने में भी आपकी बहुत मदद करते हैं.

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