Sukanya Samriddhi और PPF खातों को बैंक से पोस्ट ऑफिस में करें ट्रांसफर, यहां जानें तरीका

Written By नेहा दुबे | Updated: Jan 17, 2023, 03:37 PM IST

Sukanya Samriddhi Yojana

आप बिना किसी जोखिम के कर छूट और ब्याज के साथ Small Saving Scheme खातों को बैंकों से डाकघरों में ट्रांसफर कर सकते हैं. यहां जानिए कैसे?

डीएनए हिंदी: स्मॉल सेविंग स्कीम अकाउंट ट्रांसफर (Small Saving Scheme Account Transfer) एक ऐसा प्रोसेस है जो उन लोगों को अनुमति देती है जिन्होंने स्मॉल सेविंग स्कीम्स (Small Saving Schemes) में निवेश किया है. वे अपने खातों को बैंकों से पोस्ट ऑफिस और पोस्ट ऑफिस से बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं. ये योजनाएं कई प्रकार के लाभ प्रदान करती हैं, जैसे बिना जोखिम के ब्याज, कर छूट और अन्य लाभ. छोटी बचत योजनाओं (Small Saving Schemes) के तहत बैंकों और डाकघरों दोनों में खाता खुलवाना संभव है. हालांकि, अगर आप अपने खाते को बैंक से डाकघर या डाकघर से बैंक में स्थानांतरित करना चाहते हैं, तो इसका प्रोसेस काफी आसान है.

Senior Citizen Savings Scheme

जब वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (Senior Citizen Savings Scheme) खाते को स्थानांतरित करने की बात आती है, तो इसका प्रोसेस भी काफी समान होता है. इस योजना को बैंकों से पोस्ट ऑफिस में और पोस्ट ऑफिस से बैंकों में ट्रांसफर किया जा सकता है. ऐसा करने के लिए, आपको किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर अपने पूरे पते के साथ एक ट्रांसफर फॉर्म भरना होगा. इसके साथ ही आपको पासबुक की एक प्रति जमा करनी होगी और 100 रुपये + GST ​​का शुल्क देना होगा.

PPF

एक अन्य योजना जिसे ट्रांसफर किया जा सकता है वह है सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) खाता है. पीपीएफ खाते को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के जैसा ही है. आप खाते को डाकघर से बैंक में या इसके विपरीत ट्रांसफर कर सकते हैं. बैंक और डाकघर इस सेवा के लिए 100 रुपये + जीएसटी शुल्क ले सकते हैं.

Sukanya Samriddhi Account

अंत में, सुकन्या समृद्धि खाते (Sukanya Samriddhi Account) को बैंक से डाकघर या इसके विपरीत भी ट्रांसफर किया जा सकता है. यह प्रक्रिया पिछली योजनाओं की तरह ही है और इसके लिए 100 रुपये + जीएसटी के शुल्क के साथ ट्रांसफर फॉर्म, पासबुक और पता जमा करने की जरुरत होती है.

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