डीएनए हिंदी: वित्तित वर्ष खत्म होने का आखिरी महिना है ऐसे में कई टैक्स पेयर्स का सवाल है की टैक्स की बचत कैसे करें? ऐसे में आप छुट्टी यात्रा भत्ता (Leave Travel Allowance-LTA) का क्लेम करने के बारे में सोच सकते हैं. महामारी की स्थिति में सुधार के साथ, कंपनियां एक बार फिर अपने कर्मचारियों को देश के भीतर यात्रा की लागत को कवर करने के लिए एलटीए (LTA) की पेशकश कर रही हैं. इससे कर्मचारी अपना, अपने पति या पत्नी, दो बच्चों, माता-पिता और आश्रित भाई-बहनों के लिए यात्रा टिकट के खर्च पर टैक्स छूट (Tax Exemption on LTA) का दावा कर सकता है.
यह ध्यान रखना जरूरी है कि एलटीए टैक्स छूट हर साल नहीं मिलता है और इसका सिर्फ चार साल के ब्लॉक में दो बार दावा किया जा सकता है. इसके अतिरिक्त, छूट केवल यात्रा टिकटों की लागत को कवर करती है, जिसमें ट्रेन, विमान, या सड़क टिकट शामिल हैं और यात्रा के दौरान किए गए अन्य खर्च शामिल नहीं हैं.
अपने करीबियों के साथ छुट्टियों का आनंद लेते हुए टैक्स बचाने का यह एक शानदार तरीका है. हालांकि, आगे की योजना बनाना और यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि LTA के तहत दावा किए गए खर्च कंपनी द्वारा निर्धारित सीमाओं और आयकर अधिनियम (Income Tax Act), 1961 के भीतर आते हैं. हालांकि, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा खर्च एलटीए के जरिए टैक्स छूट के लिए पात्र नहीं हैं.
अगर दोनों पति-पत्नी कार्यरत हैं, तो वे वैकल्पिक रूप से हर साल एलटीए टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं. एलटीए का दावा करने के लिए, कर्मचारियों को अपने नियोक्ता को ट्रेवल प्रूफ जमा करना होगा, जैसे टिकट रिसिप्ट और ट्रेवल रिसीप्ट की कॉपीज.
अगर आप भारत के भीतर छुट्टी की योजना बना रहे हैं, तो टैक्स पर बचत करने के लिए अपने नियोक्ता से एलटीए के बारे में जानकारी ले सकते हैं. यह एक बेहतर लाभ है जो आपके टैक्स के बोझ को कम करने के साथ-साथ आपको एक बहुत जरूरी ब्रेक लेने में मदद कर सकता है. अब आगे की योजना बनाएं और टैक्स में छूट का लाभ उठाने के लिए इसके गाइडलाइन्स को फॉलो करें.
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