डीएनए हिंदी: भारत में लंबी और छोटी दोनों दूरी की यात्रा के लिए ट्रेनें सबसे सुविधाजनक और किफायती साधन हैं. अन्य सुविधाओं के अलावा, भारतीय रेलवे उन लोगों को यात्रा बीमा भी प्रदान करता है जो ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक करते समय इसका विकल्प चुनते हैं. ट्रैवल एजेंटों के माध्यम से टिकट बुक करते समय या काउंटर पर टिकट बुक करते समय इस कम ज्ञात सुविधा का उपयोग शायद ही कभी किया जाता है. यह सुविधा ऑनलाइन टिकट बुक करने वाले यात्रियों को दी जाती है. आईआरसीटीसी (IRCTC) वेबसाइट पर वेब पेज पर 'यात्रा बीमा' (Travel Insurance) विकल्प की जांच करके टिकट बुक करते समय यह लाभ उठाया जा सकता है.
इस सुविधा के जरिए आईआरसीटीसी (IRCTC) सिर्फ 1 रुपये से कम की लागत पर अपने यात्रियों को 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर मुहैया कराती है. इस ऑप्शन का लाभ उठाने के लिए यात्रियों को ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और टिकट बुक करते समय कुछ डिटेल भरना होगा. इस आसान तरीके से आप ट्रेन में होने वाले किसी भी हादसे के खिलाफ बीमा का लाभ उठा सकते हैं.
ट्रेन यात्रा बीमा डिटेल:
आईआरसीटीसी (IRCTC) की वेबसाइट या ऐप के जरिए टिकट बुक करने वाला कोई भी यात्री इस बीमा सुविधा का लाभ ले सकता है. हालांकि इसका लाभ सिर्फ भारतीय नागरिक ही उठा सकते हैं.
कई फ्लाइट टिकट बुकिंग वेबसाइट भी इस प्रकार का बीमा प्रदान करती हैं, लेकिन उनकी तुलना में उनका प्रीमियम बहुत अधिक होता है.
ट्रेन यात्रा बीमा के बेनिफिट:
इस बीमा को चुनने पर, यात्री की अगर ट्रेन में सामान चोरी हो जाता है या कोई भी नुकसान होता है तो उसकी भरपाई की जाती है. इसके अलावा दुर्घटना होने पर इलाज का खर्चा और मृत्यु होने पर बीमाधारक के नॉमिनी को मुआवजा दिया जाता है.
रेलवे यात्रा बीमा सुविधा के तहत अगर किसी यात्री की ट्रेन (https://www.irctc.co.in/nget/train-search) दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या वह स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है तो उसे 10 लाख रुपये तक की बीमा राशि का भुगतान किया जाता है.
अगर यात्री आंशिक रूप से विकलांग हो जाता है तो उसे मुआवजे के रूप में 7.5 लाख रुपये दिए जाते हैं. वहीं गंभीर चोट लगने पर 2 लाख रुपये और मामूली चोट लगने पर यात्रियों को 10 हजार रुपये तक की सहायता राशि दी जाती है.
ट्रेन यात्रा बीमा का दावा कैसे करें?
रेल दुर्घटना होने के 4 महीने के भीतर यात्री बीमा का दावा कर सकते हैं. आईआरसीटीसी (IRCTC) द्वारा दी जाने वाली इस सुविधा के लिए यात्री बीमा कंपनी के कार्यालय में जाकर बीमा के लिए दावा दायर कर सकते हैं.
गौरतलब है कि बीमा खरीदते समय यात्रियों को नॉमिनी का नाम जरूर भरना होगा जिससे किसी तरह की अप्रिय घटना होने पर क्लेम करने में दिक्कत न हो.
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