डीएनए हिंदी: भविष्य निधि खाता (Provident Fund Account) निजी तौर पर नियोजित व्यक्तियों के लिए बचत का एक तरीका है. इस फंड में रखा गया पैसा जनता को कठिन समय में मदद करता है. सरकार वेतनभोगी आबादी के मूल वेतन के एक हिस्से पर ब्याज देती है जिसे हर साल पीएफ फंड में रखा जाता है. चालू वित्त वर्ष के लिए, सरकार ने 8.1% की ब्याज दर निर्धारित की. जरूरत पड़ने पर आप अपने पीएफ खाते से पैसा तुरंत निकाल सकते हैं. ईपीएफओ सदस्य विवाह अग्रिम (Marriage Advance) के रूप में निधि से पैसा निकाल सकते हैं.
विवाह के मामले में आसानी से निकाल सकते हैं पैसे
हाल ही में पीएफ निकासी (PF Withdrawal) के नियम अतिरिक्त रूप से खाताधारक को शादी से संबंधित लागतों को कवर करने के लिए कर्मचारी के पीएफ खाते से पैसा निकालने की अनुमति देते हैं.
दूल्हा और दुल्हन या तो संबंधित व्यक्ति या खाताधारक का बेटा, बेटी, भाई या बहन होना चाहिए. फिर भी, इस प्रावधान का उपयोग तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि 7 साल के पीएफ अंशदान नहीं किए गए हों.
कितनी राशि निकाली जा सकती है?
सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि कर्मचारी अपने पीएफ खाते से कितना पैसा निकाल सकते हैं. ईपीएफओ (EPFO) के मुताबिक, सदस्य ब्याज सहित अपने फंड में रखी गई कुल राशि का 50% निकाल सकते हैं.
हालांकि, इसके लिए कसौटी यह है कि भविष्य निधि में सात साल की सदस्यता होनी चाहिए. इसके अलावा, स्कूल और विवाह के लिए अग्रिम निकासी प्रत्येक के तीन गुना तक सीमित है. आप घर बैठे आसानी से पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं. ईपीएफओ का कहना है कि आप केवल 72 घंटे के बाद ही ऑनलाइन पैसा निकाल सकते हैं.
PF छोड़ने पर देना पड़ेगा TDS
वित्त वर्ष 2023-2024 के केंद्रीय बजट में, सरकार ने कहा कि ईपीएफ निकासी पर टीडीएस 30% से घटाकर 20% कर दिया जाएगा. कुछ खाताधारक, जिनका पैन कार्ड (PAN Card) उनके पीएफ खाते में अपडेट नहीं है, उन्हें इस अधिसूचना से लाभ होगा. अब से पहले अगर किसी का पैन कार्ड ईपीएफओ के रिकॉर्ड में अपडेट नहीं है तो उसे पैसे निकालने पर 30 फीसदी की दर से टीडीएस (TDS) देना होता था, लेकिन अब इसके बदले उसे 20 फीसदी टीडीएस देना होगा. बता दें कि पीएफ अकाउंट यूजर द्वारा 5 साल के भीतर खाते से निकाले गए किसी भी पैसे पर टीडीएस लगाया जाता है.
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