Home Loan: घर खरीदने के लिए मां-बाप से पैसे लेने पर क्या बच्चों को मिलेगी टैक्स में छूट, जानिए यहां

Written By मनीष कुमार | Updated: Aug 28, 2023, 12:27 PM IST

Home Loan: जानिए कैसे मां बाप से लेने वाले लोन पर आप टैक्स में छूट पा सकते हैं.

डीएनए हिंदी: घर खरीदना हर एक का सपना होता है. आपने अक्सर देखा होगा कि लोग घर खरीदने के लिए किसी बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान की जगह अपने मां बाप से ही पैसा उधार ले लेते हैं. क्या आप जानते हैं कि मां-बाप से जो पैसा उधार लेते हैं उस पर आपको आइटीआर में टैक्स में छूट मिल सकती है या नहीं? आज आपके इसी सवाल को लेकर हम इस आर्टिकल में बात करने वाले हैं कि क्या मां-बाप से कर्जा उधार या लोन लेने पर हम उसे ITR में टैक्स रिलैक्सेशन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं. क्या हमें उस लोन पर टैक्स में छूट मिलेगी या नहीं इन्हीं सारे सवालों के जवाब के लिए पढ़िए यह आर्टिकल.

माता-पिता से लिए लोन पर टैक्स में छूट 
जब कोई व्यक्ति किसी संस्थान से लोन लेता है तो उसका रिपेमेंट करते समय 2 कंपोनेंट देने पड़ते हैं; पहला है प्रिंसिपल अमाउंट और दूसरा उस पर लगा इनटरेस्ट रेट. टैक्स नियमों में सेक्शन 80 (C) में प्रिंसिपल की रिपेमेंट को कवर किया जाता है वहीं  इनटरेस्ट रेट के भुगतान को सेक्शन 24 (B) में रखा जाता है.

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क्या कहता है नियम?
यदि आप IT विभाग के सेक्शन 24 (B) को देखेंगे, तो उसमें कहीं नहीं लिखा है कि आप जो लोन ले रहे हैं वो आपको बैंक से ही लेना है. इसलिए यदि आप अपने माता- पिता से लोन या कर्जा उधार लेते हैं और उनको ब्याज सहित पेमेंट कर रहे हैं, तो आप उसे सेक्शन 24 (B) के तहत क्लेम कर सकते हैं. अगर आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है तो आप 2 लाख रुपए तक की रकम क्लेम कर सकते हैं.

यदि प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने अपने पेरेंट्स से लोन लिया है इसको आप सेक्शन 80 (C) में लेकर जा रहे हैं तो इसमें आपको छूट नहीं मिलेगी. दूसरे शब्दों में ITR फाइल करते समय यदि आप प्रिंसिपल अमाउंट को सेक्शन 80 (C) में दिखाते हैं तो आपको टैक्स डिडक्शन (Tax Deduction) नहीं मिलेगा. हालांकि सेक्शन 24 (B) में आपको टैक्स में छूट मिल रही है.

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इस बात का रखें खास ध्यान
यदि आपने अपने माता-पिता से लोन लिया है तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके और आपके माता-पिता के बीच एक प्रॉपर लोन एग्रीमेंट साइन होना चाहिए. हर महीने आपके लोन की रिपेमेंट बैंक जरिए ऑनलाइन होनी चाहिए. हर लोन रिपेमेंट कि आपके पास रिसिप्ट होनी चाहिए. आप जो लोन की पेमेंट कर रहे हैं वह आपके माता-पिता की कमाई हुई इनकम में भी शामिल होगी. इसलिए अगर आप जाली रिसिप्ट बनाते हैं तो आप इनकम टैक्स की नजर में आ सकते हैं और आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है.

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