ITR Rules: रिफंड से जुड़े 5 नियम जो हर टैक्सपेयर को पता होने चाहिए वरना...

अगर आपने 31 जुलाई तक आईटीआर दाखिल किया है तो आपको या तो रिफंड मिल गया होगा या मिलना होगा.

समीक्षाधीन वर्ष 2022-23 के लिए आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई हो चुकी है. अब जिन लोगों ने आईटीआर दाखिल किया था उन्हें या तो रिफंड मिल गया है या वे इसका इंतजार कर रहे हैं. हालांकि जिन्होंने ITR फाइल नहीं किया है वे इसे पेनल्टी देकर भर सकते हैं. लेकिन इससे आपको रिफंड का लाभ नहीं मिलेगा. आज हम आपको ITR रिफंड से जुड़े 5 बेहद जरूरी नियम बताने जा रहे हैं जो हर करदाता को पता होने चाहिए.

पात्रता

केवल वे लोग ही टैक्स रिफंड के लिए पात्र हैं जिन्होंने 31 जुलाई को या उससे पहले अपना आईटीआर (Income Tax Return) दाखिल किया है.

आईटीआर रिफंड पर ब्याज

अगर आपने 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल किया है तो ही आपको 1 अप्रैल 2022 से रिफंड पर ब्याज मिलेगा. अगर आपने आखिरी तारीख के बाद आईटीआर फाइल किया है तो आपको यह फायदा नहीं मिलेगा.

कितना मिलेगा ब्याज

आखिरी तारीख तक आईटीआर फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स को रिफंड की रकम पर 0.50 फीसदी मासिक ब्याज मिलेगा.

रिफंड पर टैक्स के नियम

आयकर दाता ने पहले ही सरकार को आईटीआर रिफंड के बारे में सूचित कर दिया है इसलिए धनवापसी राशि पर कर नहीं लगाया जाएगा. हालांकि रिफंड पर अर्जित ब्याज आयकर दाता पर लागू टैक्स स्लैब के मुताबिक कर योग्य है.

ब्याज की गणना

आईटीआर रिफंड पर ब्याज की गणना करते समय 100 रुपये से कम की प्रत्येक राशि को नजरअंदाज कर दिया जाता है जबकि महीने में दिनों की संख्या को पूरे महीने के रूप में माना जाता है.