PPF खाते में अभी भी आप मिनिमम और मैक्सिमम योगदान बिना किसी बदलाव के कर सकते है. हालांकि PPF खाता खोलने के लिए मिनिमम राशि एक फाइनेंशियल ईयर में किए जाने वाले कॉन्ट्रिब्यूशन के नंबर में बदल दिया गया है. यानी कॉन्ट्रिब्यूशन अमाउंट 50 रुपयों के गुणकों में होना चाहिए और 500 रुपये से ज्यादा या उसके बराबर होना चाहिए. इस दौरान ध्यान रखना होगा कि एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपये से ज्यादा का योगदान ना हो. वहीं आप PPF अकाउंट में एक महीने में एक बार से ज्यादा पैसे जमा कर सकते हैं.
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PPF अकाउंट खोलने के लिए अब आपको फॉर्म ए की जगह पर फॉर्म1 सबमिट करना होगा. इस फॉर्म का इस्तेमाल पहले भी किया जाता था.
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अगर आप PPF खाते में बिना पैसे जमा किए 15 साल की मैच्योरिटी टाइम पीरियड के बाद अपने पीपीएफ खाते का विस्तार करने का आप्शन चुनते हैं तो पीपीएफ खाते का विस्तार करना मुमकिन हैं. हालांकि ऐसी स्थिति में हर फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ एक बार ही पैसे निकाल सकेंगे.
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पीपीएफ (PPF) खाते में जमा पैसों के बदले लिए गए कर्ज पर पहले ब्याज दर 2 प्रतिशत था, जो कि अब घटाकर 1 प्रतिशत कर दिया गया है.
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जिस साल आप PPF खाते पर कर्ज लेंगे उसके दो साल पहले आप अकाउंट में मौजूद पीपीएफ बैलेंस के 25 प्रतिशत तक के कर्ज का लाभ उठा सकते हैं.