Atal Pension Scheme: सिर्फ 7 रुपये की करें बचत, सालाना मिलेगी 60 हजार रुपये की पेंशन

नेहा दुबे | Updated:Sep 24, 2022, 02:06 PM IST

Atal Pension Yojana

Atal Pension Scheme: हम आपको एक ऐसी योजना के बारे में बता रहे हैं जिसमें मामूली निवेश करने पर आपको सालाना 60 हजार रुपये पेंशन मिलेगी.

डीएनए हिंदी: महंगाई के इस दौर में हर किसी को बुढ़ापे के खर्चे की चिंता सताने लगती है. अगर आप भी अपना बुढ़ापा सुरक्षित करना चाहते हैं तो इस खबर को जरूर पढ़ें. आज हम यहां आपको एक ऐसी सरकारी योजना के बारे में बता रहे हैं जिसमें निवेश करके आप मासिक पेंशन पा सकते हैं. यह योजना है अटल पेंशन योजना (APY). आइए इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं.

अटल पेंशन योजना क्या है?

अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) वर्ष 2015 में शुरू की गई थी. पहले यह योजना असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए शुरू की गई थी लेकिन अब 18 से 40 वर्ष का कोई भी भारतीय नागरिक इस योजना में निवेश कर सकता है. इस योजना में जमाकर्ताओं को 60 साल बाद पेंशन मिलने लगती है. इस योजना के तहत आप न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये और अधिकतम 5,000 रुपये प्राप्त कर सकते हैं. यह एक ऐसी सरकारी योजना है जिसमें आपका निवेश सुरक्षित है. अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. इसके लिए आपके पास एक बचत खाता, आधार नंबर और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए.

जानिए इस योजना के लाभ

आप सरकार की इस शानदार योजना में जितनी जल्दी निवेश करेंगे उतना ही ज्यादा फायदा आपको मिलेगा. अगर कोई व्यक्ति 18 साल की उम्र में अटल पेंशन योजना से जुड़ता है तो 60 साल की उम्र के बाद उसे हर महीने 5,000 रुपये मासिक पेंशन के लिए सिर्फ 210 रुपये प्रति माह जमा करना होगा. यानी इस योजना में निवेश करने के लिए समय का विशेष ध्यान रखें.

5,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी

टैक्स लाभ

इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता इसमें मिलने वाला टैक्स बेनिफिट है. अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) में निवेश करने वालों को आयकर अधिनियम 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक का कर लाभ मिलता है. दरअसल इसमें से टैक्सेबल इनकम काटी जाती है. इसके अलावा कुछ मामलों में 50,000 रुपये तक का अतिरिक्त टैक्स बेनिफिट भी मिलता है. यानी इस योजना में कुल मिलाकर 2 लाख रुपये तक की छूट मिलती है.

योजना का प्रावधान

इस योजना के तहत यदि किसी निवेशक की मृत्यु 60 वर्ष से पहले हो जाती है तो उसकी पत्नी/पति इस योजना में पैसा जमा करना जारी रख सकता है और 60 साल बाद हर महीने पेंशन प्राप्त कर सकता है. एक विकल्प यह भी है कि उस व्यक्ति की पत्नी अपने पति की मृत्यु के बाद एकमुश्त राशि का दावा कर सकती है. अगर पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को एकमुश्त राशि मिलती है.

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