डीएनए हिंदी: सभी वेतनभोगी वर्गों EPFO को लेकर जरूरी खबर है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees’ Provident Fund Organization) ने अपने ग्राहकों के लिए ई-नामांकन अनिवार्य कर दिया है. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपना पीएफ बैलेंस (PF Balance) चेक नहीं कर पाएंगे. बता दें कि PF से खाताधारक के परिवार को सामाजिक सुरक्षा मिलती है. इस बारे में EPFO लगातार ट्वीट कर रहा है जिसमें बताया गया है कि कैसे सब्सक्राइबर EPF/EPS के लिए ई-नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं.
ईपीएफ ई-नामांकन अनिवार्य है
ईपीएफओ नामांकित व्यक्ति की जानकारी देने के लिए ई-नामांकन (EPF e-nomination) की सुविधा भी प्रदान कर रहा है. जो लोग इसमें नामांकित नहीं हैं उन्हें मौका दिया जा रहा है. इसके बाद नॉमिनी का नाम, जन्म तिथि जैसी जानकारी ऑनलाइन अपडेट की जाएगी. EPFO ने अपने सब्सक्राइबर्स से कहा है कि EPF खाताधारक ई-नॉमिनेशन (EPF/EPS nomination) करें. ऐसा करने से यह नॉमिनी/परिवार के सदस्यों को खाताधारक की मृत्यु के मामले में पीएफ, पेंशन (EPS) और बीमा (EDLI) से संबंधित पैसे निकालने में मदद करता है. इससे नॉमिनी भी ऑनलाइन क्लेम ( nominee can claim online) कर सकता है.
7 लाख की सुविधा उपलब्ध है
ईपीएफओ सदस्यों (EPFO Members) को कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (Employee Deposit Linked Insurance Scheme) के तहत बीमा कवर की सुविधा भी मिलती है. इस योजना में नामांकित व्यक्ति को अधिकतम 7 लाख रुपये का बीमा कवर दिया जाता है. अगर सदस्य की मृत्यु बिना किसी नामांकन के हो जाती है तो दावे को प्रोसेस करने में मुश्किल होती है. तो आइए जानते हैं ऑनलाइन नामांकन कैसे भरें.
ऐसे कर सकते हैं EPF/EPS में ई-नॉमिनेशन