EPF E-Nomination: अब बिना ई-नॉमिनेशन के नहीं देख पाएंगे PF Balance, जानिए प्रोसेस

नेहा दुबे | Updated:Aug 18, 2022, 03:30 PM IST

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EPFO Latest News: ईपीएफओ ने ईपीएफ खाताधारकों के लिए ई-नॉमिनेशन अनिवार्य कर दिया है. ऐसा करने से यह नॉमिनी/परिवार के सदस्यों को खाताधारक की मृत्यु के मामले में पीएफ, पेंशन (EPS) और बीमा (EDLI) से संबंधित पैसे निकालने में मदद करता है.

डीएनए हिंदी: सभी वेतनभोगी वर्गों के लिए जरूरी खबर है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने ग्राहकों के लिए ई-नामांकन अनिवार्य कर दिया है. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपना पीएफ बैलेंस चेक नहीं कर पाएंगे. इससे खाताधारक के परिवार को सामाजिक सुरक्षा मिलती है. इस बारे में EPFO ​​लगातार ट्वीट कर रहा है जिसमें बताया गया है कि कैसे सब्सक्राइबर EPF/EPS के लिए ई-नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं.

ईपीएफ ई-नामांकन अनिवार्य है

ईपीएफओ (EPFO) नामांकित व्यक्ति की जानकारी देने के लिए ई-नामांकन की सुविधा भी प्रदान कर रहा है। जो लोग इसमें नामांकित नहीं हैं उन्हें मौका दिया जा रहा है. इसके बाद नॉमिनी का नाम, जन्म तिथि जैसी जानकारी ऑनलाइन अपडेट की जाएगी. EPFO ने अपने सब्सक्राइबर्स से कहा है कि EPF खाताधारक ई-नॉमिनेशन (EPF/EPS नॉमिनेशन) करें. ऐसा करने से यह नॉमिनी/परिवार के सदस्यों को खाताधारक की मृत्यु के मामले में पीएफ, पेंशन (EPS) और बीमा (EDLI) से संबंधित पैसे निकालने में मदद करता है. इससे नॉमिनी भी ऑनलाइन क्लेम कर सकता है.

7 लाख की सुविधा उपलब्ध है

ईपीएफओ सदस्यों को कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (EDLI Insurance cover) के तहत बीमा कवर की सुविधा भी मिलती है. इस योजना में नामांकित व्यक्ति को अधिकतम 7 लाख रुपये का बीमा कवर दिया जाता है. यदि सदस्य की मृत्यु बिना किसी नामांकन के हो जाती है तो दावे को संसाधित करने में मुश्किल हो सकती है. तो आइए जानते हैं ऑनलाइन नामांकन कैसे भरें.

ऐसे कर सकते हैं EPF/EPS में ई-नॉमिनेशन


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