EPFO: आज ही अपने पीएफ अकाउंट में नॉमिनी का नाम जोडें, नहीं तो सकता है 7 लाख रुपये का नुकसान

Written By नेहा दुबे | Updated: Jul 05, 2022, 05:04 PM IST

EPFO

EPFO: अगर आप ईपीएफ के सदस्य हैं और आपका पीएफ काट लिया गया है तो आज ही आपके खाते में नॉमिनी का नाम जुड़ जाना चाहिए. ईपीएफओ ने अपने 6 करोड़ से अधिक सदस्यों को सूचित करते हुए ट्वीट किया है, "सदस्य अपने परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए आज ई-नामांकन दाखिल करें. सदस्यों को वहां परिवार के सदस्यों/नामिति को नामित करने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे."

डीएनए हिंदी: आपको बता दें कि आप घर बैठे ही ई-नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं. इससे जहां निवेशक को ऑफिस के चक्करों से मुक्ति मिल जाएगी. वहीं निवेशक की मृत्यु होने पर नॉमिनी को पेंशन, फंड और बीमा का लाभ आसानी से मिल जाएगा. ईपीएफओ (EPFO)  ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए यह जानकारी साझा की है. इससे पहले एक अन्य ट्वीट के जरिए ई-नॉमिनेशन फाइल करने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है. ईपीएफ/ईपीएस (EPF/EPS) नामांकन डिजिटल रूप से दाखिल करने के लिए इन आसान चरणों का पालन करें. आइए जानते हैं कि आप अपने नॉमिनी को ऑनलाइन कैसे जोड़ सकते हैं.

काम नहीं हुआ तो 7 लाख का होगा नुकसान

अगर आप नॉमिनी का नाम नहीं जोड़ते हैं तो आपके परिवार को 7 लाख रुपये तक का नुकसान हो सकता है. ईपीएफओ सदस्य की मृत्यु के बाद बीमा राशि का भुगतान किया जाता है. यदि ईपीएफ कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी बीमा के लिए दावा कर सकता है. योजना के तहत न्यूनतम बीमा राशि 2.5 लाख रुपये है. वहीं, अधिकतम बीमा राशि 7 लाख रुपये है. इसका मतलब है कि नॉमिनी 7 लाख रुपये तक की बीमित राशि ले सकता है. बीमा राशि सीधे नामांकित व्यक्ति के बैंक खाते में जमा की जाती है.
 


यहां समझें पूरी प्रक्रिया

  • ईपीएफओ (EPFO) की वेबसाइट पर लॉग इन करें. इसके बाद सर्विस पर क्लिक करें, फिर एम्प्लाइज ऑप्शन में जाएं. इसके बाद मेंबर UAN/ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करें.
     
  • यूएएन और पासवर्ड से लॉग इन करें.
     
  • मैनेज टैब पर क्लिक करने के बाद ई-नॉमिनेशन चुनें.
     
  • विवरण प्रदान करें टैब पर जाएं और पूरी जानकारी दें और इसे सहेजें.
     
  • परिवार से संबंधित विवरण के लिए हां पर क्लिक करें.
     
  • अपने परिवार का विवरण दर्ज करें. (एक से अधिक नामांकित व्यक्ति भी जोड़े जा सकते हैं)
     
  • नॉमिनेशन डिटेल्स पर क्लिक करें और लिखें कि कितने प्रतिशत शेयर के हकदार होंगे.
     
  • इसके बाद ई-साइन पर क्लिक करें. आधार पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा. प्रक्रिया पूरी करने के बाद, EPF/EPS आपके नॉमिनी खाते में जुड़ जाएगा.


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