EPFO Rules: अगर आपका अकाउंट हो गया इनएक्टिव तो ऐसे निकालें पैसे

नेहा दुबे | Updated:Sep 21, 2022, 08:12 PM IST

EPFO Rules

EPFO Account Update: अगर तीन साल तक ट्रांजैक्शन नहीं किया जाता है तो पुराना पीएफ अकाउंट इनएक्टिव माना जाता है.

डीएनए हिंदी: नौकरी बदलने के बाद व्यक्ति को अपना पीएफ खाता पुरानी कंपनी से नई कंपनी में शिफ्ट करवाना चाहिए लेकिन कई बार लोग कंपनी बदलने के साथ ही नया खाता खुलवा लेते हैं. नए पीएफ खाते से एक नया यूएएन नंबर जेनरेट होता है. ऐसे में पुराने पीएफ खाते में कोई लेनदेन नहीं होता है. अगर तीन साल तक ट्रांजैक्शन नहीं किया जाता है तो पुराना पीएफ अकाउंट इनएक्टिव माना जाता है. ऐसे में निष्क्रिय खाते से पैसे निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है. अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आइए हम आपको बताते हैं कि क्या है पीएफ अकाउंट डीएक्टिवेट होने का कारण? क्या इसे फिर से सक्रिय किया जा सकता है और निष्क्रिय खाते से पैसे कैसे निकाले जा सकते हैं?

इन कारणों से खाता निष्क्रिय हो जाता है

फिर से सक्रिय हो सकते हैं

ऐसा नहीं है कि एक बार आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाने के बाद उसे एक्टिवेट नहीं किया जा सकता है. अगर आप इसे दोबारा एक्टिवेट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको EPFO ​​के ऑफिस में अप्लाई करना होगा. हालांकि खाता बंद होने के बाद भी, आपके पैसे पर ब्याज मिलता रहता है. यानी आपका पैसा डूबता नहीं है मिल जाता है.

निष्क्रिय खाते से पैसे कैसे निकालें

निष्क्रिय पीएफ खाते से संबंधित दावे का निपटान करने के लिए यह आवश्यक है कि कर्मचारी का नियोक्ता उस दावे को प्रमाणित करे. लेकिन जिन कर्मचारियों की कंपनी बंद हो चुकी है और दावे को प्रमाणित करने वाला कोई नहीं है तो बैंक ऐसे दावे को केवाईसी दस्तावेजों के आधार पर प्रमाणित करेगा. केवाईसी (KYC) दस्तावेजों में आपको पैन कार्ड (PAN Card), वोटर आईडी (Voter ID), पासपोर्ट (Passport), राशन कार्ड (Ration Card), आधार कार्ड (Aadhar Card), ईएसआई पहचान पत्र (ESI Identity Card) और ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) की आवश्यकता हो सकती है.

उनकी स्वीकृति प्राप्त करें

यदि राशि 50 हजार रुपये से अधिक है तो सहायक भविष्य निधि आयुक्त (Assistant Provident Fund Commissioner) की स्वीकृति के बाद राशि वापस ले ली जाएगी या स्थानांतरित कर दी जाएगी. इसी तरह यदि राशि 25 हजार रुपये से अधिक और 50 हजार रुपये से कम है तो खाता अधिकारी फंड ट्रांसफर या निकासी को मंजूरी दे सकेगा. यदि राशि 25 हजार रुपए से कम है तो डीलिंग असिस्टेंट इसे स्वीकृत कर सकेगा.

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