TDS Claim: क्लेम से ज्यादा टीडीएस कटा है तो इस तरीके से पाएं पूरा रिफंड

नेहा दुबे | Updated:Jul 22, 2022, 11:57 AM IST

TDS Claiming Process

TDS Claim: कई बार वेतनभोगी कर्मचारियों के वेतन से ज्यादा टीडीएस कट जाता है. अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो हम बता दें कि आपका एक्स्ट्रा काटा गया पैसा आपको मिल सकता है. जानिए कैसे

डीएनए हिंदी: अगर आपका बहुत ज्यादा टीडीएस (TDS) कट गया है तो बता दें कि आपको अपना एक्स्ट्रा कटा हुआ पैसा वापस मिल सकता है. दरअसल, टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स जो हर महीने (TDS Claim) आपकी सैलरी से काटा जाता है. साथ ही अगर आप टैक्स स्लैब में नहीं आते हैं तो भी आपका टीडीएस हर महीने काटा जाता है. दरअसल नियोक्ता को एक निश्चित तारीख तक अपने कर्मचारियों का टीडीएस काटना होता है. मालूम हो कि वेतनभोगी कर्मचारियों के वेतन से हर महीने टीडीएस काटा जाता है. यह TDS तब काटा जा है जब कोई कर्मचारी कंपनी में अपने निवेश के सबूत नहीं जमा करता है तो कंपनी अपने नियमों के मुताबिक टैक्स काटती है.
 
ज्यादा TDS कटने पर करें ये

अगर आपका टीडीएस बहुत ज्यादा काटा गया है तो आप अपना पूरा पैसा वापस पा सकते हैं. TDS में काटे गए एक्स्ट्रा पैसे को पाने के लिए आप इनकम टैक्स रिटर्न भरकर अपनी सैलरी से ज्यादा काटे गए टैक्स को वापस पा सकते हैं. वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए आयकर रिटर्न (Income Tax) दाखिल करने के लिए कर विभाग का पोर्टल 15 जुलाई से खोला गया है. इसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई रखी गई थी. अगर अभी तक आपने इनकम टैक्स नहीं भरा है तो जल्द से जल्द इसे भर दें. इससे आपका काटा गया टैक्स समय पर रिफंड के रूप में वापस हो जाएगा.
 
फाइल ITR

अपनेTDS का रिफंड पाने के लिए आपको 31 जुलाई 2022 से पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करना होगा. ध्यान रखें कि रिटर्न दाखिल करते समय आपको इसका उल्लेख करना होगा तभी आपको अपना पैसा वापस मिलेगा. इसके अलावा काटे गए TDS को पाने के लिए आप फॉर्म 15G भरकर बैंक में जमा करा सकते हैं. इससे TDS का पैसा भी आपको वापस मिल जाएगा. आइए जानते हैं क्या है इसकी पूरी प्रक्रिया.
 
TDS का दावा कैसे करें


यह भी पढ़ें:  BOB Recruitment 2022: 50 असिस्टेंट वाईस प्रेसिडेंट के लिए निकली भर्ती, ऑनलाइन आवेदन करें

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

TDS Income Tax Return last Date INCOME TAX income tax return