PAN-Aadhar Card 20 लाख रुपये से ज्यादा नगद लेन-देन पर कितना जरूरी है, यहां जान लें पूरी नियम

Written By नेहा दुबे | Updated: May 13, 2022, 02:33 PM IST

पैन-आधार लिंक

अगर आप सालाना 20 लाख रुपये या उससे ज्यादा का लेन-देन करते हो तो अब से आपको PAN और Aadhar Card दिखाना जरूरी होगा.

डीएनए हिंदी: अगर आप मोटी रकम का लेन-देन करते हैं तो यह खबर आपके लिए है. सरकार ने अब पैसों के लेन-देन को लेकर नियम बना दिए हैं. बता दें कि अगर कोई बिना PAN और Aadhar Card के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करता है तो उसपर इसका ज्यादा असर पड़ेगा. आइए जानते हैं नकद के लेन-देन को लेकर अलग से क्या नए नियम बनाए गए हैं.

सरकार ने क्या नए नियम बनाए?

पैसों के लेन-देन को लेकर सरकार ने कुछ खास नियम बनाए हैं. सरकार के नए नियमों के मुताबिक किसी भी फाइनेंशियल ईयर में कोई भी व्यक्ति अगर बैंक या पोस्ट ऑफिस में 20 लाख रुपये या इससे ज्यादा रुपये जमा करता है तो उसे पैन कार्ड और आधार कार्ड देना जरूरी होगा. दरअसल सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने इनकम टैक्स (पंद्रहवां संशोधन) रूल्स, 2022 के तहत ये नए नियम तैयार किए हैं . इसकी अधिसूचना हाल ही में 10 मई 2022 की तारीख में जारी हुई है. यहां हम नीचे में उन सभी ट्रांजैक्शन की जानकारी दे रहे हैं जिसके लिए आपको पैन या आधार कार्ड की डिटेल्स देनी जरूरी होगी.

  • अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक या एक से ज्यादा अकाउंट में 20 लाख रुपये जमा करते हैं तो सरकार के नियमों का पालन करना होगा.
     
  • फाइनेंशियल ईयर के अंदर किसी बैंक या को-ऑपरेटिव बैंक या एक पोस्ट ऑफिस से 20 लाख रुपये की निकासी पर भी सरकार के नियमों का पालन करना होगा.
     
  • बैंक या को-ऑपरेटिव बैंक या एक पोस्ट ऑफिस में करेंट अकाउंट या कैश क्रेडिट अकाउंट खोलने पर पैन और आधार कार्ड दिखाना होगा.
     

टैक्स ट्रैक करना आसान होगा

दरअसल सरकार लगातार टैक्स चोरों पर अपना शिकंजा कसने की कोशिश में जुटी हुई है. अगर कोई व्यक्ति 20 लाख रुपये का ट्रांजैक्शन करने के दौरान पैन कार्ड और आधार कार्ड दिखाता है तो ऐसे में टैक्स अथॉरिटी के लिए उसे ट्रैक करना बेहद आसान हो जाएगा. जबकि कोई अगर अपने पैन की जानकारी नहीं देता है और ITR नहीं भरा है तो ऐसी स्थिति में उसे ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा.

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