डीएनए हिंदी: 31 जुलाई तक दाखिल आयकर रिटर्न (Income Tax Returns) की प्रक्रिया में विभाग इस वर्ष एआई (AI) के आधार पर यह पता लगा रहा है कि जिन करदाताओं का टीडीएस काटा गया था. उन्हें इस राशि को रिफंड के रूप में प्राप्त करने के लिए कटौती का दावा किया गया था. अगर किसी करदाता ने अलग-अलग सेक्शन के तहत कई रिफंड का दावा किया है तो हो सकता है कि उसे ऐसा नोटिस मिल रहा हो. इस संबंध में कई करदाताओं को एक मेल मिल रहा है जिसमें कहा गया है कि अगर करदाता के पास निवेश का सबूत नहीं है या करदाता ने रिटर्न में गलत छूट ली है तो उसे तुरंत सत्यापित करें और रिटर्न को संशोधित करें. इन नोटिसों के पीछे का उद्देश्य धनवापसी को कम करना या सही करना है.
रिटर्न में दावा कटौती सत्यापित करें
नोटिस में कारण यह बताया जा रहा है कि कटौती फॉर्म 16 की तुलना में काफी अधिक है इसलिए रिटर्न में दावा कटौती को सत्यापित करें और इसे फॉर्म 16 से सही तरीके से मिलाएं. व्यवसायी को भेजे जा रहे नोटिस में लिखा जा रहा है, ' आपके द्वारा घोषित सकल कुल आय (अर्थात कुल आय) में कमी आई है सत्यापित करें. साथ ही लिखा है कि इस ईमेल का मकसद आपको किसी भी गलत दावे के बारे में चेतावनी देना है और आप इसका मिलान AIS में दिखाई गई आय से भी कर सकते हैं.
इन मामलों में आ रहे नोटिस-
इंदौर सीए शाखा के पूर्व अध्यक्ष सीए पंकज शाह ने कहा कि ऐसे वेतनभोगी और छोटे व्यापारियों को नोटिस भेजा जा रहा है, जिन्होंने पहली बार धारा 80जी के तहत छूट ली है. इसके साथ ही ऐसे करदाताओं को भी नोटिस आ रहे हैं, जिन्होंने एलआईसी के तहत छूट ली है. होम लोन पर ब्याज में छूट, किराए में छूट, किसी अन्य टैक्स फ्री निवेश के रूप में ली गई छूट को चिह्नित कर करदाता को नोटिस भेजा जा रहा है. ऐसे नोटिस प्राप्त करने वाले करदाताओं को पहले उनके द्वारा दावा किए गए सभी निवेशों का साक्ष्य एकत्र करना चाहिए. करदाता के पास जवाब देने के लिए 15 दिन का समय है. करदाता के पास छूट का प्रमाण न होने पर भी रिटर्न को संशोधित करना बेहतर है, अन्यथा मूल्यांकन में वृद्धि पर अतिरिक्त ब्याज और 200% जुर्माना लग सकता है.रिटर्न में संशोधन करके पेनल्टी से बचा जा सकता है.
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