Income Tax Saving: इनकम टैक्स में छूट पाने के लिए इन स्कीमों में करें निवेश, यहां पढ़ें पूरी डिटेल

नेहा दुबे | Updated:Sep 14, 2022, 01:24 PM IST

Income Tax Saving Tips

Tax Saving Scheme: अगर आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो आप इन योजनाओं में निवेश करके आयकर छूट ले सकते हैं.

डीएनए हिंदी: यहां हम आपको कुछ ऐसी स्कीमों के बारे में बता रहे हैं जिनसे आपको इनकम टैक्स डिडक्शन (Income Tax Deduction) में फायदा मिलेगा. यानी आप ऐसी योजनाओं में निवेश करें, जिससे आपको बेहतर रिटर्न भी मिले इसके अलावा आपको इनकम टैक्स जमा नहीं करना है या आपको कम से कम टैक्स देना पड़ेगा. आपको बता दें कि आप अपने निवेश, कमाई और अन्य प्रकार के भुगतानों पर आयकर (Income Tax) का दावा कर सकते हैं. इस साल आपने भले ही रिटर्न फाइल (ITR file) किया हो लेकिन अगले साल आप अपना पैसा बचा सकते हैं. 

सुकन्या समृद्धि योजना कर लाभ

इस योजना के तहत आप बेटी का खाता खोल सकते हैं, आपको बता दें कि यह खाता 10 साल की उम्र से पहले खोला जा सकता है. यह खाता आप 250 रुपये से भी खोल सकते हैं. इसमें 7.6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दिया जा रहा है जो कि सावधि जमा से ज्यादा है. सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) खाते में एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं. इस स्कीम में निवेश करने पर आपको 80सी के तहत टैक्स छूट भी मिलती है. यह खाता किसी भी डाकघर या बैंक में खोला जा सकता है.

सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF)

ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बाद अब PPF पर 8 फीसदी सालाना ब्याज मिल रहा है. यह पिछली तिमाही में मिले 7.1% से अधिक है. टैक्स के फायदों की बात करें तो इस पर EEE लागू होता है. यानी निवेश की गई राशि, अर्जित ब्याज और 15 साल बाद मैच्योरिटी पर मिलने वाला पैसा पूरी तरह से टैक्स फ्री है. इसमें निवेश करके आप 1.50 लाख रुपये तक के निवेश पर धारा 80सी के तहत कटौती का लाभ प्राप्त कर सकते हैं.

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डाकघर योजना 

5 साल की पोस्ट ऑफिस जमा योजना (Post Office Deposit Scheme)  पर 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर आप आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कटौती का लाभ प्राप्त कर सकते हैं. यह बिल्कुल बैंकों की 5 साल की FD की तरह है. हालांकि इस पर मिलने वाले ब्याज पर आपको टैक्स देना होगा. फिलहाल इस पर आपको 6.7 फीसदी तक का सालाना ब्याज मिल रहा है.

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