Income tax rules: विदेशी संपत्ति और आय का करना होगा जिक्र, जानिए नियम

नेहा दुबे | Updated:Sep 02, 2022, 09:59 PM IST

ITR Filing Rules

ITR फाइलिंग करदाताओं को यह ध्यान रखना होगा कि भले ही विदेश में संपत्ति है और उससे कोई आय नहीं हो रही है फिर भी आईटीआर में इसका उल्लेख करना होगा.

डीएनए हिंदी: काला धन और अघोषित आय (Income Tax Return) देश में लंबे समय से एक बड़ा मुद्दा रहा है. पिछले कई दशकों से सरकारी कर अधिकारी समय-समय पर नागरिकों द्वारा विदेशों में जमा की जा रही आय का खुलासा करते रहे हैं जिससे पता चलता है कि आज भी बड़ी संख्या में लोग विदेशों में निवेश कर रहे हैं. काला धन और अघोषित आय किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा हैं. इससे मुद्रास्फीति बढ़ती है, भ्रष्टाचार में वृद्धि होती है और देश में भारी मात्रा में राजस्व का नुकसान होता है.

इस समस्या को खत्म करने के लिए सरकार ने 2015 में अघोषित विदेशी आय और संपत्ति (Imposition of Tax) विधेयक, 2015 पेश किया है जिसके बाद यह देश के सभी नागरिकों के लिए जरूरी है. इसमें दिया गया है कि अगर विदेश में उसकी कोई संपत्ति है या विदेश से कोई आय आ रही है तो उसे उसे अपने आईटीआर (Income Tax Return) में घोषित करना होगा.

आईटीआर में सभी विदेशी संपत्तियों और आय की घोषणा

आयकर विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार करदाताओं को अनुसूची FA के तहत विदेशी खातों, विदेशी कंपनियों के शेयरों, विदेशी फंडों की म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) इकाइयों और अचल संपत्तियों की घोषणा करनी होगी. टैक्सपेयर्स को यहां यह ध्यान रखना होगा कि अगर विदेश में प्रॉपर्टी है और उससे कोई इनकम नहीं हो रही है तो भी उसका खुलासा आईटीआर (ITR) में करना होता है.

विदेशी संपत्ति घोषित न करने पर जुर्माना

हाल के दिनों में कर नियामकों द्वारा विदेशों के साथ कई कर समझौते किए गए हैं जिससे देश के कर नियामकों को देश के नागरिकों द्वारा विदेशों में किए जा रहे निवेश की जानकारी मिलती है. अगर आपने आईटीआर में विदेश में संपत्ति घोषित नहीं की है तो आप पर काला धन अधिनियम के तहत 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. साथ ही यह 'अघोषित विदेशी आय और संपत्ति' के रूप में माने जाने का जोखिम उठाता है जिस पर 30 प्रतिशत कर और कुल कर देयता का 3 गुना जुर्माना लग सकता है.

अगर आप इन सभी झंझटों से बचना चाहते हैं तो आपको अपने आईटीआर (ITR) में विदेशी संपत्ति और आय की पूरी जानकारी देनी होगी. वहीं अगर आपने इस साल के लिए आईटीआर फाइल किया है तो आपको एक बार आईटीआर चेक कर लेना चाहिए कि आपने अपनी सभी विदेशी संपत्तियों और आय का ब्योरा दिया है या नहीं. अगर नहीं दिया है तो आप लेट फीस देकर अपने आईटीआर में संशोधन कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें:  Indian Army Recruitment 2022: 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका, वेतन होगा 63,200 रुपये

INCOME TAX Income Tax Return last Date income tax deduction E-verification of an ITR Income Tax Department new rule