डीएनए हिंदी: रेल यात्रियों के लिए एक अहम खबर है. आज के दौर में भारत में रोजाना करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं. ऐसे में रेलवे से जुड़े अपडेट से वाकिफ रहना जरूरी है. कई बार आपको किसी आपात स्थिति के कारण ट्रेन का चार्ट तैयार होने के बाद भी ट्रेन का टिकट कैंसिल करना पड़ता है. ऐसे में भी आपको टिकट कैंसिलेशन का रिफंड (Indian Railways refund rule) मिलेगा. भारतीय रेलवे ने यह जानकारी देते हुए कहा कि चार्ट बनने के बाद अगर आप किसी कारणवश ट्रेन का टिकट कैंसिल करा देते हैं तो भी आप रिफंड का दावा कर सकते हैं.
IRCTC ने दी बड़ी जानकारी
आईआरसीटीसी (IRCTC) ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि भारतीय रेलवे बिना यात्रा किए या आंशिक यात्रा किए बिना टिकट कैंसिल कराने पर रिफंड देता है. इसके लिए आपको रेलवे के नियमानुसार टिकट जमा रसीद (TDR) जमा करनी होगी.
टीडीआर ऑनलाइन कैसे दर्ज करें
- इसके लिए आप सबसे पहले IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट www.irctc.co.in पर जाएं.
- अब होम पेज पर जाकर My Account पर क्लिक करें.
- अब ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाकर My Transaction पर क्लिक करें.
- यहां आप फाइल TDR विकल्प में से किसी एक विकल्प को चुनकर फाइल को टीडीआर कर सकते हैं.
- अब आपको उस व्यक्ति की जानकारी दिखाई देगी जिसके नाम से टिकट बुक किया गया है.
- अब यहां आप अपना पीएनआर नंबर, ट्रेन नंबर और कैप्चा भरें और कैंसिलेशन रूल्स के बॉक्स पर टिक करें.
- अब आप सबमिट बटन पर क्लिक करें.
- इसके बाद आपको बुकिंग के समय फॉर्म में दिए गए नंबर पर एक ओटीपी मिलेगा.
- यहां ओटीपी दर्ज करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें.
- पीएनआर विवरण सत्यापित करें और रद्द टिकट विकल्प पर क्लिक करें.
- यहां आपको पेज पर रिफंड राशि दिखाई देगी.
- बुकिंग फॉर्म पर दिए गए नंबर पर आपको एक कन्फर्मेशन मैसेज मिलेगा जिसमें पीएनआर (PNR) और रिफंड का विवरण होगा.
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