ITR Filing Form 26AS: ITR फाइल करने से पहले चेक करें फॉर्म 26AS, नहीं तो हो सकता है नुकसान

नेहा दुबे | Updated:Jul 12, 2022, 12:23 PM IST

ITR: Form 26AS

Form 26AS एक कंसोलिडेटेड टैक्स स्टेटमेंट है. इसमें करदाता की आय के विभिन्न स्रोतों से काटे गए टैक्स का विवरण होता है. फॉर्म 26AS और फॉर्म 16 का ITR फाइलिंग से मिलान करना जरूरी है. यदि इन दोनों में दर्ज सूचनाओं में कोई अंतर हो तो उसे सुधारा जाना चाहिए.

डीएनए हिंदी: Form 26AS: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. टैक्सपेयर्स ने अब ITR फाइल करना शुरू कर दिया है. ITR फाइल करने से पहले इनकम टैक्स दाता (income tax login) को हमेशा कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए और कुछ दस्तावेजों की जांच जरूर करनी चाहिए. ऐसा ही एक दस्तावेज है फॉर्म 26AS. ITR फाइल करने से पहले इस फॉर्म का फॉर्म 16/16A से मिलान होना जरूरी है. आईटीआर फाइल करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि टीडीएस के रूप में काटी गई राशि फॉर्म 26एएस (what is form 26as) में शामिल है या नहीं.

फॉर्म 26AS एक समेकित कर (consolidated tax) विवरण है. इसमें करदाता की आय के विभिन्न स्रोतों से काटे गए कर की डिटेल होती है. उदाहरण के लिए, स्रोत पर कर कटौती (TDS), स्रोत पर कर संग्रह (TCS), अग्रिम कर (advance tax) या स्व-मूल्यांकन कर का भुगतान (self-assessment tax paid), नियमित कर (regular tax), धनवापसी जैसे डिटेल शामिल हैं. फॉर्म 16 सैलरी से काटे गए टैक्स का पूरा ब्योरा देता है, जबकि फॉर्म 16A सैलरी (incometaxefiling) के अलावा अन्य आय पर काटे गए टीडीएस का ब्योरा देता है. फॉर्म 16 नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को प्रदान किया जाता है.

मिलान क्यों आवश्यक है?


मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक फॉर्म 26AS में एक वित्तीय वर्ष में आपकी आय से काटे गए और सरकार के पास जमा किए गए टीडीएस (TDS) की राशि की जानकारी होती है. कंपनी आपके पैन नंबर (PAN number) (view form 26as by pan no) के साथ सरकार के पास काटी गई राशि जमा करती है. वेतन के अलावा, फॉर्म 26AS में बैंक द्वारा ब्याज पर काटे गए टीडीएस और आपके द्वारा जमा किए गए अग्रिम कर की जानकारी भी होती है. इसलिए फॉर्म 16 में दर्ज की गई जानकारी का इस फॉर्म में दर्ज की गई जानकारी से मिलान करना जरूरी है.

जानकारी गलत हो तो सुधारें


फॉर्म 26AS (view form 26as) में दी गई जानकारी विभिन्न कारणों से गलत हो सकती है. हो सकता है कि आपके द्वारा प्राप्त टीडीएस प्रमाणपत्र में दी गई जानकारी फॉर्म 26AS में दी गई जानकारी से मेल नहीं खाती हो. अगर जानकारी गलत है तो उसे सुधारना बहुत जरूरी है. इसको ठीक करने की प्रक्रिया अलग है. अगर आपकी कंपनी या बैंक ने आपके पैन नंबर के साथ सरकार के पास टैक्स जमा करने में गलती की है तो आपको टैक्स काटने के लिए अपनी कंपनी या बैंक के पास जाना होगा. आपको कंपनी या बैंक से टीडीएस रिटर्न को संशोधित करने के लिए कहना होगा. एक बार जब आप सही विवरण के साथ अपना टीडीएस रिटर्न दाखिल करते हैं, तो आपका फॉर्म 26AS (26as download) सही जानकारी दिखाएगा.

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