NPS Rule Chnaged: विभाग ने जारी की नई गाइडलाइंस, आपके लिए जानना जरूरी

नेहा दुबे | Updated:Oct 11, 2022, 04:26 PM IST

NPS Rule

PFRDA New Rule: अब NPS सब्सक्राइबर्स के लिए यह तय करना आसान हो जाएगा कि उन्हें किन एसेट में निवेश करना चाहिए.

डीएनए हिंदी: अगर आपने भी एनपीएस (NPS) में निवेश किया है तो आपके लिए अच्छी खबर है. अब आप राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) की योजनाओं में शामिल जोखिमों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे. इसके लिए पीएफआरडीए (PFRDA) ने नया नियम बनाया है. अब नए नियमों के मुताबिक पेंशन फंड को अब हर तिमाही की समाप्ति से 15 दिन पहले सभी एनपीएस योजनाओं की जोखिम की जानकारी अपनी वेबसाइट पर देनी होगी.

दरअसल, एनपीएस में लोग अक्सर इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि किस एसेट में निवेश करें. पीएफआरडीए के इस कदम का मकसद एनपीएस सब्सक्राइबर्स को यह तय करने में मदद करना है कि उनके लिए कौन से एसेट में निवेश करना फायदेमंद होगा.

पीएफआरडीए ने जारी की गाइडलाइंस

पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) ने इसके लिए गाइडलाइन जारी की है. जिसके मुताबिक नियामक ने निवेशकों को जागरूक करने के लिए छह जोखिम स्तरों को चुना है. विभिन्न एनपीएस योजनाओं में निवेश करने से पहले, वे उनसे जुड़े जोखिमों के बारे में सारी जानकारी देंगे. आपको बता दें कि नए नियम 15 जुलाई 2022 से लागू होंगे. साथ ही ये कैटेगरी ई, सी, जी और ए की सभी मौजूदा स्कीमों पर भी लागू होंगे.

क्या है नया नियम?

PFRDA द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार, "पेंशन फंड योजनाओं के विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों के तहत निवेश में ग्राहकों के लिए जोखिम के विभिन्न स्तर शामिल होंगे." इसलिए, यह आवश्यक है कि एनपीएस की विभिन्न योजनाओं में शामिल जोखिमों की जानकारी ग्राहकों को उपलब्ध कराई जाए. जोखिम के छह स्तर निर्धारित किए गए हैं. पहला लो रिस्क, दूसरा लो से मीडियम रिस्क, तीसरा मीडियम रिस्क, चौथा मीडियम हाई रिस्क, पांचवां हाई रिस्क और छठा बहुत ज्यादा रिस्क है.

इतना ही नहीं, नियामक ने सर्कुलर में यह भी कहा है कि टियर-1 और टियर-2 एसेट क्लास इक्विटी (ई), कॉरपोरेट डेट (सी), सरकारी सिक्योरिटीज (जी), और पेंशन फंड मैनेजिंग स्कीम ए हैं.

निवेश करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

 

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