PM Awas Yojana Rule: सरकार ने नियमों में किया बड़ा बदलाव, जानिए नहीं तो रद्द हो जाएगा आवंटन

नेहा दुबे | Updated:Aug 10, 2022, 04:23 PM IST

PM Awas Yojana

PM Awas Yojana: अगर आप भी पीएम आवास योजना के लाभार्थी हैं तो इस खबर को जरूर पढ़ें नहीं तो आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है. सरकार ने पीएम आवास योजना के नियमों में बदलाव किया है. अगर आप यह नियम नहीं जानते हैं तो तुरंत जान लें.

डीएनए हिंदी: अगर आप भी पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) के लाभार्थी हैं या अब इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो यह खबर जरूर पढ़ें नहीं तो आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है. सरकार ने इस योजना के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. नए नियम में सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत आवंटित मकान में संशोधन किया है. आपको पता होना चाहिए कि जिन मकानों को रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के जरिए लीज पर दिया जा रहा है या जो लोग भविष्य में यह एग्रीमेंट करवाएंगे वो रजिस्ट्री नहीं हैं.

पीएम आवास के बदले नियम

अब नए नियम के मुताबिक सरकार यह देखेगी कि आप पहले पांच साल अपने आवास में रहते हैं या नहीं. अगर आप इसमें रह रहे हैं तो यह एग्रीमेंट लीज डीड में तब्दील हो जाएगा. नहीं तो नए नियम के तहत विकास प्राधिकरण (Development Authority) आपके साथ किया गया अनुबंध भी समाप्त कर देगा और आपको आपकी राशि वापस नहीं मिलेगी. यानी कुल मिलाकर इसमें चल रही धांधली बंद हो जाएगी.

फ्लैट के लिए भी बदले नियम

इसके साथ ही आपको बता दें कि अब नियम व शर्तों के मुताबिक शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना (Urban Pradhan Mantri Awas Yojana) के तहत बनने वाले फ्लैट फ्री होल्ड नहीं होंगे. यानी अब पांच साल बाद भी लोगों को लीज पर रहना होगा. दरअसल सरकार ने ऐसा इसलिए किया है ताकि जो लोग पीएम आवास योजना के तहत किराए का मकान लेते थे वे अब ऐसा नहीं कर सकते.

जानिए क्या कहते हैं नियम

पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) के नियमों के मुताबिक अगर किसी आवंटी की मौत हो जाती है तो उसकी संपत्ति परिवार के सदस्य को लीज पर ट्रांसफर कर दी जाएगी. सरकार केडीए (KDA) के किसी अन्य परिवार के साथ कोई समझौता नहीं करेगी. इस समझौते के तहत आवंटियों को 5 साल तक मकानों का इस्तेमाल करना होगा. इसके बाद मकानों की लीज बहाल की जाएगी.


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