Post Office Scheme: मात्र 299 रुपये में पाएं 10 लाख रुपये का लाभ, जानिए पूरी योजना

नेहा दुबे | Updated:Aug 27, 2022, 02:30 PM IST

post office scheme

 बीमा आज हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी हो गया है. कभी भी कोई भी दुर्घटना घट सकती है इसलिए खुद को इसके लिए तैयार रखना बेहद जरूरी है. ऐसे में सभी के लिए एक ऐसी बीमा पॉलिसी (Insurance Policy) होना जरूरी है जो दुर्घटना होने पर इलाज का खर्च भी कवर करे और मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में क्लेम भी दे. आज भी भारत में बहुत से लोग बीमा नहीं लेते हैं. इसका एक कारण बीमा प्रीमियम की लागत है. इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय डाक विभाग ने ग्रुप एक्सीडेंट प्रोटेक्शन इंश्योरेंस पॉलिसी (Group Accident Protection Insurance Policy) बनाई है.

डीएनए हिंदी: बीमा आज हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी हो गया है. कभी भी कोई भी दुर्घटना घट सकती है इसलिए खुद को इसके लिए तैयार रखना बेहद जरूरी है. ऐसे में सभी के लिए एक ऐसी बीमा पॉलिसी (Insurance Policy) होना जरूरी है जो दुर्घटना होने पर इलाज का खर्च भी कवर करे और मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में क्लेम भी दे. आज भी भारत में बहुत से लोग बीमा नहीं लेते हैं. इसका एक कारण बीमा प्रीमियम की लागत है. इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय डाक विभाग ने ग्रुप एक्सीडेंट प्रोटेक्शन इंश्योरेंस पॉलिसी (Group Accident Protection Insurance Policy) बनाई है.

इस पॉलिसी में व्यक्ति मात्र 299 रुपये और 399 रुपये का प्रीमियम देकर 10 लाख रुपये का बीमा कवर प्राप्त कर सकता है. हर साल बीमा पॉलिसी का नवीनीकरण करना आवश्यक होता है और इसके लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (India Post Payments Bank) में खाता होना भी आवश्यक है. बीमा पॉलिसी में पॉलिसीधारक की आकस्मिक चोट की स्थिति में आईपीडी खर्च के लिए 60 हजार और ओपीडी के लिए 30 हजार दिए जाते हैं.

क्या फायदा मिलते हैं

भारतीय डाक विभाग (Indian Postal Department) टाटा एआईजी (Tata AIG) के साथ मिलकर यह दुर्घटना बीमा पॉलिसी लेकर आया है. इसकी दो योजनाएं हैं. एक में आपको सालाना 299 रुपये का प्रीमियम देना होता है और दूसरे प्लान में 399 रुपये का भुगतान करना होता है. अगर कोई व्यक्ति 299 रुपये का प्लान चुनता है तो उसे 10 लाख रुपये का बीमा कवर मिलता है. यदि बीमित व्यक्ति किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो इस पॉलिसी में उसे अस्पताल में भर्ती होने का खर्च मिलता है. अस्पताल में इलाज के दौरान 60,000 रुपये तक का आईपीडी खर्च (IPD Expense) और 30,000 रुपये तक का ओपीडी क्लेम (OPD Claim) दिया जाता है.

मृत्यु पर आश्रितों को 10 लाख

दुर्घटना में मृत्यु होने पर आश्रितों को 10 लाख रुपये मुआवजा दिया जाता है. इतना ही नहीं अगर बीमित व्यक्ति पूरी तरह से विकलांग हो जाता है तो उसे 10 लाख रुपये दिए जाते हैं. आंशिक विकलांगता की स्थिति में ही 10 लाख रुपये का क्लेम दिया जाता है. बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर आश्रितों को अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपये मिलते हैं. यदि बीमित व्यक्ति के आश्रित दूसरे शहर में रहते थे तो वहां से आने-जाने का खर्च भी इस पॉलिसी में कवर किया गया है. वहीं 399 रुपये की योजना में उपरोक्त सभी क्लेम उपलब्ध होने के साथ ही आश्रित के 2 बच्चों की शिक्षा पर 1 लाख रुपये का खर्चा भी दिया जाता है.

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