डीएनए हिंदी: अगर आपका भी पीपीएफ (PPF) अकाउंट है तो यह खबर आपके काम की है. सरकार द्वारा समय-समय पर सभी जमा योजनाओं के नियम बदले जाते हैं. ये बदलाव कभी बड़े तो कभी मामूली होते हैं. सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) (SSY) में आखिरी दिनों में कई बदलाव हुए.
आपका योगदान पीपीएफ खाते में 50 के गुणकों में होना चाहिए
पीपीएफ खाते में आपका योगदान 50 रुपये के गुणकों में होना चाहिए. यह राशि एक वर्ष में कम से कम 500 रुपये या उससे अधिक होनी चाहिए. लेकिन पीपीएफ खाते में जमा राशि पूरे एक साल में 1.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. इसके अलावा अब आप पीपीएफ खाते में महीने में एक बार ही पैसा जमा कर सकते हैं.
पीपीएफ खाता खोलने के लिए भरना होगा फॉर्म-1
पीपीएफ खाता खोलने के लिए फॉर्म ए के बजाय फॉर्म -1 जमा करना पड़ता है. 15 साल बाद (जमा के साथ) परिपक्वता से एक साल पहले पीपीएफ खाते का विस्तार करने के लिए फॉर्म एच के बजाय फॉर्म - 4 में आवेदन करना होगा.
आप परिपक्वता के बाद भी जारी रखना चुन सकते हैं
आप अपना पीपीएफ खाता 15 साल बाद भी बिना पैसे जमा किए जारी रख सकते हैं. इसमें पैसे जमा करने की कोई बाध्यता नहीं है. मैच्योरिटी के बाद अगर आप पीपीएफ खाते का विस्तार करने का विकल्प चुन रहे हैं तो आप एक वित्तीय वर्ष में केवल एक बार पैसे निकाल सकते हैं.
ऋण पर ब्याज
अगर आप पीपीएफ में जमा रकम के एवज में कर्ज लेते हैं तो ब्याज दर दो फीसदी से घटाकर एक फीसदी कर दी गई है. ऋण की मूल राशि का भुगतान करने के बाद, आपको दो से अधिक किश्तों में ब्याज का भुगतान करना होगा. ब्याज की गणना हर महीने की पहली तारीख से की जाती है.
25 प्रतिशत ऋण
अगर आप PPF अकाउंट के बदले लोन लेना चाहते हैं तो आवेदन की तारीख से दो साल पहले जब आप खाते में उपलब्ध PPF बैलेंस के 25 प्रतिशत पर ही लोन ले सकते हैं. उदाहरण के तौर पर आपने 31 मार्च 2022 को आवेदन किया था. इस तारीख से दो साल पहले यानी 31 मार्च 2019 को अगर आपके पीपीएफ खाते में 1 लाख रुपये थे तो आपको 25 फीसदी लोन मिल सकता है.
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