डीएनए हिंदी: अगर आप भी राशन कार्ड धारक हैं तो यह खबर आपके बहुत काम की है. सरकार द्वारा कुछ शर्तों के तहत राशन कार्ड सरेंडर करने का नियम बनाया गया है. इन नियमों की अनदेखी करना आपको महंगा पड़ सकता है और आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है. इतना ही नहीं आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है.
पात्र कार्ड धारकों को नहीं मिल रहा राशन
दरअसल कोरोना महामारी (Covid-19) के दौरान सरकार ने गरीब परिवारों को मुफ्त राशन देना शुरू किया था. सरकार द्वारा शुरू की गई यह व्यवस्था आज भी गरीब परिवारों के लिए लागू है. इस दौरान सरकार के संज्ञान में आया है कि कई राशन कार्ड धारक पात्र नहीं हैं और वे मुफ्त राशन का लाभ उठा रहे हैं. वहीं योजना के पात्र कई कार्डधारकों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है.
जांच के बाद होगी कानूनी कार्रवाई
ऐसे में अपात्र लोगों को अधिकारियों के माध्यम से तत्काल राशन कार्ड सरेंडर करने को कहा जा रहा है. अगर कोई अपात्र व्यक्ति राशन कार्ड सरेंडर नहीं करता है तो उसके खिलाफ जांच के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
क्या नियम है
यदि किसी के पास 100 वर्ग मीटर से अधिक का प्लॉट, फ्लैट या घर, चार पहिया वाहन या ट्रैक्टर, गांव में दो लाख से अधिक और शहर में तीन लाख से अधिक की पारिवारिक आय है, तो ऐसे लोगों को अपना राशन कार्ड तहसील में प्राप्त करना चाहिए और डीएसओ कार्यालय में सरेंडर करना होगा.
वसूल किया जाएगा
जानकारी के मुताबिक अगर राशन कार्ड सरेंडर नहीं किया गया तो ऐसे लोगों का कार्ड स्क्रूटनी के बाद रद्द कर दिया जाएगा. साथ ही उस परिवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इतना ही नहीं जब से वह राशन ले रहे हैं उस वक्त से राशन की भी वसूली की जाएगी.
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