डीएनए हिंदी: अगर आपका रुपया सहकारी बैंक (Rupee Co-Operative Bank) लिमिटेड बैंक में खाता है या आपने इस बैंक में किसी भी तरह से पैसा जमा किया है तो उसे जल्द ही निकाल लें. बता दें कि इस बैंक का लाइसेंस देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने रद्द कर दिया है. आप एक निश्चित तिथि के बाद इस बैंक के साथ लेन-देन नहीं कर पाएंगे. 22 सितंबर 2022 के बाद रुपया सहकारी बैंक के ग्राहक अपने खाते में जमा पैसे नहीं निकाल पाएंगे. अगर किसी ग्राहक ने इस बैंक में फिक्स डिपॉजिट (FD) भी करवाया है तो उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.
कब निकाला जा सकता है पैसा
रिजर्व बैंक ने रुपया सहकारी बैंक लिमिटेड के ग्राहकों को अपने खाते से पैसे निकालने के लिए 22 सितंबर 2022 तक का समय दिया है. ऐसे में रुपया सहकारी बैंक लिमिटेड के ग्राहकों के पास अपना पैसा निकालने के लिए केवल 7 दिन बचे हैं.
रिजर्व बैंक ने क्या कहा
भारतीय रिजर्व बैंक ने 10 अगस्त को एक विज्ञप्ति जारी कर कहा था कि पुणे की रुपया सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस 10 अगस्त से 6 सप्ताह बाद रद्द कर दिया जाएगा. यह समय 22 सितंबर 2022 को पूरा होने जा रहा है. इसका मतलब है कि 7 दिन बाद बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा.
क्या होगा अगर आप 7 दिन के अंदर बैंक से पैसे नहीं निकाल सकेंगे?
यदि कोई बैंक बंद हो जाता है तो उसके ग्राहकों को बैंक में जमा धन पर 5 लाख रुपये का जमा बीमा कवर (Insurance Cover) मिलता है. रिजर्व बैंक (RBI) की सहायक कंपनी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) आपको इस पर बीमा कवर देती है. अगर आपके पास रुपया बैंक में 5 लाख रुपये से कम है तो घबराने की जरुरत नहीं है, वह डूबेगा नहीं.
क्यों रद्द किया गया बैंक का लाइसेंस?
रुपया सहकारी बैंक लिमिटेड (Rupee Co-Operative Bank Limited) द्वारा बैंकिंग नियमों की अनदेखी के कारण लाइसेंस रद्द करने के लिए बड़ी कार्रवाई की गई है. नियमों का पालन नहीं करने वाले बैंकों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ऐसी कार्रवाई करता है. इससे पहले भी रिजर्व बैंक नियमों का पालन न करने पर कई बैंकों के लाइसेंस रद्द कर चुका है.
बैंक ने नियमों की अनदेखी की
रुपया सहकारी बैंक लिमिटेड पर रिजर्व बैंक की यह कार्रवाई बैंक की बिगड़ती वित्तीय स्थिति और रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन न करने के कारण की गई है. रिजर्व बैंक के मुताबिक रुपया बैंक के पास न तो पूंजी बची है और न ही बैंक के पास कमाई का कोई जरिया है. इसी वजह से रिजर्व बैंक ने लाइसेंस रद्द कर दिया है.
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