RBI Card Tokenization Rule: अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड को कैसे टोकन करें, जानें यहां पूरा स्टेप्स

नेहा दुबे | Updated:Sep 28, 2022, 08:18 PM IST

RBI Card Tokenization Rule

Card Tokenization: अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो 1 अक्टूबर से RBI इसमें जरूरी बदलाव करने जा रहा है.

डीएनए हिंदी: बैंक ग्राहकों के साथ होने वाली वित्तीय धोखाधड़ी से बचाने के लिए केंद्रीय रिजर्व बैंक (Central Reserve Bank) ने हाल के दिनों में कई तरह से विचार किया है और कुछ नए नियम और कानून ला रहा है. ऐसा ही एक नियम है कार्ड को टोकन (Card Tokenize) देने का विकल्प. क्रेडिट (Credit Card) और डेबिट कार्ड (Debit Card) की डिटेल को सुरक्षित रखने के लिए आरबीआई इस नियम को लागू कर रहा है. इस नियम के तहत कार्डधारकों को कार्ड से ऑनलाइन भुगतान करते समय अपने कार्ड को टोकन में बदलना होगा. इस नियम के तहत अब मर्चेंट और पेमेंट गेटवे कंपनी कार्ड पेमेंट के समय आपका डेटा और कार्ड डिटेल्स आदि सेव नहीं कर पाएंगी. इसके बजाय, उनके पास सहेजे गए टोकन का विवरण होगा, जिसे आप स्वयं बनाएंगे. इसके लिए आरबीआई ने तारीख भी तय कर दी है. अब तक के अपडेट के मुताबिक यह नियम 1 अक्टूबर से प्रभावी होगा.

अगर आप भी कार्ड से भुगतान करते हैं, तो आपको अपने कार्ड के विवरण को टोकन से बदलना होगा. इस नियम को लागू होने में कुछ समय है, तो आइए पहले कार्ड टोकनाइजेशन (Card Tokenization) और इस नियम को समझते हैं.

कार्ड टोकनाइजेशन क्या है?

इसका सीधा सा मतलब है अपने कार्ड के विवरण को टोकन में बदलना. जब आप कहीं भी कार्ड से भुगतान की प्रक्रिया करते हैं तो वह मर्चेंट प्लेटफॉर्म आपके कार्ड के विवरण जैसे कि आपका कार्ड नंबर, आपका सीवीवी ( CVV), समाप्ति तिथि आदि को अपने डेटाबेस में एक आसान और तेज़ भुगतान अनुभव के लिए संग्रहीत कर लेता है.अगर उस वेबसाइट/प्लेटफॉर्म/मर्चेंट का डेटा हैक हो जाता है तो आपका डेटा भी लीक हो सकता है.

इसीलिए आरबीआई ने कार्ड टोकनाइजेशन का विकल्प पेश किया है. इस नियम के तहत जब आप कार्ड से भुगतान करते हैं तो व्यापारी आपके कार्ड के विवरण को सहेज नहीं पाएगा क्योंकि आपने पहले ही अपने कार्ड के लिए एक टोकन जेनरेट कर लिया होगा. वहीं टोकन व्यापारी के पास जाएगा.

क्या है आरबीआई का नियम?

आरबीआई (RBI) का नियम कहता है कि 1 अक्टूबर 2022 के बाद कार्डधारकों की कार्ड डिटेल्स उनके बैंक या कार्ड जारी करने वाले संस्थान/नेटवर्क के अलावा कोई और सेव नहीं कर सकता. इससे पहले यूजर्स को कार्ड डिटेल्स को टोकन से बदलना होगा. यानी आपके कार्ड को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी खुद बैंकों और कार्डधारकों की होती है. आपको अपने डेटा को सुरक्षित रखने का विकल्प दिया जा रहा है.

कार्ड टोकनाइजेशन कैसे करें?

भुगतान शुरू होने के बाद, कार्डधारक को अपने कार्ड के टोकन का विकल्प चुनना होगा. इसके बाद, वह भुगतान गेटवे या मर्चेंट टोकन अनुरोधकर्ता के रूप में अपनी क्षमता में टोकन के लिए अनुरोध करेगा, जिसके बाद बैंक कार्डधारक की अनुमति से टोकन अनुरोधकर्ता को टोकन जेनरेट करेगा.

आपको अपने कार्ड के विवरण को टोकन में कैसे बदलना है, आपके विवरण को टोकन से कैसे बदला जाएगा, इसकी चरण-दर-चरण प्रक्रिया इस प्रकार है-

अनिवार्य

आपको अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग टोकन सेव करने होंगे. यदि आप अपना डिवाइस खो देते हैं तो आपके बैंक को आपको टोकन को निष्क्रिय करने का विकल्प भी देना होगा ताकि आपका डेटा सुरक्षित रहे. टोकन प्रक्रिया की सुविधा यूजर्स को मोबाइल और टैबलेट पर ही मिलेगी. एक और अच्छी बात यह है कि इस सेवा के लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है.

यह भी पढ़ें:  LIC Policy: अगर आपके पास है एलआईसी पॉलिसी, तो ऐसे चेक करें स्टेटस
 

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर

 

card tokenization card token credit card Debit Card