RBI ने Credit Card के नियमों में किया बदलाव, 1 जुलाई से होगा लागू

नेहा दुबे | Updated:Jun 18, 2022, 11:45 PM IST

क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर नया नियम

RBI ने Credit Card और Debit Card को लेकर कुछ नियम जारी किए हैं. जिनका कंपनियों और जारीकर्ता को अनुपालन करना होगा.

डीएनए हिंदी: ग्राहकों के लिए एक अच्छी खबर है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव किए हैं. ये नए नियम 1 जुलाई, 2022 से लागू होंगे. क्रेडिट कार्ड बंद करने, बिलिंग समेत इन नियमों में बदलाव का मकसद कार्ड के इस्तेमाल को और उपयोगी बनाना है. आरबीआई (क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड - जारी करना और आचरण) निर्देश, 2022 के तहत क्रेडिट कार्ड से संबंधित प्रावधान प्रत्येक अनुसूचित बैंक (भुगतान बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को छोड़कर) और सभी गैर-बैंकिंग पर लागू होंगे. वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) भारत में काम कर रही हैं.
 
नए क्रेडिट कार्ड नियमों की खास बात यह है कि अब क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जारी करने वाले बैंक ग्राहकों के साथ मनमानी नहीं कर सकेंगे. यहां हम आपको नए क्रेडिट कार्ड नियम में बदलाव से जुड़ी 10 अहम बातें बताएंगे.
 
10 महत्वपूर्ण पॉइंट

1. नए नियमों के मुताबिक बिना सहमति के कार्ड जारी करने या अपग्रेड करने पर रोक लगा दी गई है. यदि कार्ड बिना सहमति के जारी किया जाता है या मौजूदा कार्ड को प्राप्तकर्ता के स्वीकृति के बिना अपग्रेड और सक्रिय किया जाता है और इसके लिए बिल भेजा जाता है, तो कार्ड जारीकर्ता को न केवल धन वापस करना होगा, बल्कि प्राप्तकर्ता को भी बिना किसी देरी के वापस की गई फीस के दोगुने मूल्य का जुर्माना भी देय होगा.
 
2. जिस व्यक्ति के नाम से कार्ड जारी किया गया है, वह भारतीय रिजर्व बैंक के लोकपाल से भी संपर्क कर सकता है. लोकपाल योजना के प्रावधानों के अनुसार जुर्माने की राशि तय करेगा.
 
3. जारी किए गए कार्ड या कार्ड के साथ पेश किए गए अन्य उत्पादों/सेवाओं के लिए ग्राहक की लिखित सहमति की आवश्यकता होती है. इसके अलावा, कार्ड-जारीकर्ता ग्राहक सहमति के लिए बहु-कारक प्रमाणीकरण के साथ अन्य डिजिटल मोड का उपयोग कर सकते हैं.
 
4. कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां किसी व्यक्ति के नाम पर जारी किया गया कार्ड उन तक नहीं पहुंचा और उसका दुरुपयोग किया गया. इस बात पर जोर दिया जाता है कि सहमति के बिना ऐसे कार्डों के दुरुपयोग से होने वाली कोई भी हानि पूरी तरह से कार्ड जारीकर्ता की जिम्मेदारी होगी और जिस व्यक्ति के नाम पर कार्ड जारी किया गया है, वह इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा.
 
5. यदि कार्ड जारी होने की तारीख से 30 दिनों से अधिक समय तक ग्राहक द्वारा सक्रिय नहीं किया जाता है, तो कार्ड-जारीकर्ता को क्रेडिट कार्ड को सक्रिय करने के लिए कार्डधारक से वन टाइम पासवर्ड (OTP) आधारित सहमति प्राप्त करनी होगी. यदि कार्ड को सक्रिय करने के लिए कोई सहमति प्राप्त नहीं होती है, तो कार्ड जारीकर्ता ग्राहक से पुष्टि प्राप्त होने की तारीख से सात कार्य दिवसों के भीतर क्रेडिट कार्ड खाता बिना किसी कीमत के बंद कर देगा.
 
6. कार्ड-जारीकर्ता क्रेडिट कार्ड आवेदन के साथ एक-पृष्ठ का मुख्य तथ्य विवरण प्रदान करेगा, जिसमें ब्याज दर, शुल्क और अन्य जानकारी जैसे प्रमुख कार्ड पहलू शामिल होंगे. क्रेडिट कार्ड आवेदन खारिज होने की स्थिति में, कार्ड जारीकर्ता को लिखित रूप में यह बताना होगा कि आवेदन क्यों खारिज किया गया था.
 
7. सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तों को हाइलाइट किया जाना चाहिए और ग्राहकों को अलग से भेजा जाना चाहिए. यह ऑनबोर्डिंग के समय ग्राहक को प्रदान किया जाएगा.
 
8. कार्ड-जारीकर्ता खोए हुए कार्ड, कार्ड धोखाधड़ी से उत्पन्न होने वाली देनदारियों के लिए ग्राहकों के लिए बीमा कवर शुरू करने पर विचार कर सकते हैं.
 
9. कोई भी कार्ड जारीकर्ता कार्ड के सक्रिय होने से पहले क्रेडिट सूचना कंपनियों को नए क्रेडिट कार्ड खाते से संबंधित किसी भी क्रेडिट जानकारी की रिपोर्ट नहीं करेगा.
 
10. कार्ड जारीकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि वे जिन टेलीमार्केटरों को नियुक्त करते हैं वे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करते हैं. कार्ड जारी करने वाले का प्रतिनिधि सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही ग्राहकों से संपर्क करेगा.

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