डीएनए हिंदी: अगर आप घर पर रहते हैं और बैंक के काम काज की वजह से घर से बाहर नहीं जाना चाहते हैं तो बता दें कि हाल ही में सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank of India) ने अपने ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए एक नई सुविधा शुरू की है. अब सरकारी पेंशनभोगियों को अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र (Annual Life Certificate) जमा करने के लिए बैंक के चक्कर काटने की जरुरत नहीं पड़ेगी. एसबीआई ने ग्राहकों के लिए 'वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस' (Video Life Certificate Service) लॉन्च की है, जिससे अब ग्राहक घर बैठे वीडियो कॉल के जरिए अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकेंगे.
यहां जानें पूरी प्रक्रिया-
सरकारी पेंशनरों को अपने जीवित रहने का प्रमाण देने के लिए हर साल 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र बैंक में जमा करना होता है. यह वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र दर्शाता है कि पेंशनभोगी अभी भी जीवित है और पेंशन राशि प्राप्त करना जारी रखता है. आइए जानते हैं कि किस प्रक्रिया से हम अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा कर पाएंगे.
- सबसे पहले पेंशनरों को 'एसबीआई पेंशन सेवा' वेबसाइट पर जाना होगा और शीर्ष पर 'वीडियोएलसी' लिंक पर क्लिक करना होगा.
- लिंक पर क्लिक करें और उस खाता संख्या को सबमिट करें जिसमें आपको पेंशन मिलती है. फिर कैप्चा दर्ज करें और अपने आधार डेटा का उपयोग करने के लिए चेकबॉक्स पर टिक करें.
- उसके बाद आपके आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर आपके वैध खाता संख्या के आधार पर एक ओटीपी भेजा जाएगा.
- उसके बाद अपने आवश्यक प्रमाण पत्र जमा करें और नेक्स्ट पर क्लिक करें और नए पेज पर अपनी सुविधा के अनुसार वीडियो कॉल के लिए अपॉइंटमेंट शेड्यूल करें. आपको एसएमएस और ईमेल के माध्यम से एक पुष्टिकरण भेजा जाएगा.
- पुष्टि के बाद शेड्यूल के अनुसार वीडियो कॉल में शामिल हों. आपको बैंक अधिकारी के साथ कॉल में एक सत्यापन कोड पढ़ना होगा और अपना पैन कार्ड भी दिखाना होगा.
- सत्यापन के बाद, कैमरा पकड़ें ताकि बैंक अधिकारी आपके चेहरे को स्पष्ट रूप से कैप्चर कर सकें.
- सत्र के अंत में एक संदेश यह पुष्टि करते हुए दिखाई देगा कि आपकी जानकारी रिकॉर्ड कर ली गई है. इसके बाद पेंशनभोगियों को एसएमएस के जरिए 'वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस' की जानकारी दी जाएगी.
यदि आपकी प्रक्रिया सफल नहीं होती है, तो आपको वीडियो कॉल के माध्यम से सूचित किया जाएगा. ऐसे में पेंशनभोगी को शाखा में जाकर अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा.
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