डीएनए हिंदी: सरकार सितंबर को खत्म होने वाली तिमाही में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है. केंद्र की बेटियों (Sukanya Samriddhi Yojana) के लिए चलाई जा रही इस योजना पर फिलहाल 7.60 फीसदी की ब्याज दर है. इसमें निवेश करने पर आपको धारा 80सी के तहत आयकर से छूट भी मिलती है. आइए जानते हैं SSY में हुए 5 बड़े बदलावों के बारे में.
सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) के नए नियमों के तहत खाते में गलत ब्याज वापस करने का प्रावधान हटा दिया गया है. इसके अलावा खाते का वार्षिक ब्याज प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में जमा किया जाएगा. पहले इसे तिमाही आधार पर खाते में जमा किया जाता था.
पहले के नियमों के तहत बेटी 10 साल में खाते का संचालन कर सकती थी लेकिन नए नियमों में इसमें बदलाव किया गया है. अब बेटियों को 18 वर्ष की आयु से पहले खाता संचालित करने की अनुमति नहीं है. 18 वर्ष की आयु तक केवल अभिभावक ही खाते का संचालन कर सकते हैं.
सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में न्यूनतम 250 रुपये सालाना और अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा करने का प्रावधान है. न्यूनतम राशि जमा नहीं करने पर खाता डिफॉल्ट हो जाता है. नए नियमों के तहत खाता दोबारा सक्रिय नहीं होने पर खाते में जमा राशि पर मैच्योरिटी तक लागू दर पर ब्याज मिलता रहेगा.
पहले 80सी के तहत टैक्स छूट का फायदा सिर्फ दो बेटियों के खाते पर ही मिलता था लेकिन अब सुकन्या समृद्धि योजना का खाता तीसरी बेटी के जन्म पर भी खोला जा सकता है. दरअसल अब पहली बेटी के बाद पैदा हुई दो जुड़वां बेटियों के लिए खाता खोलने का प्रावधान है. इस तरह एक व्यक्ति तीन बेटियों के लिए खाता खुलवा सकता है.
सुकन्या समृद्धि योजना का खाता बेटी की मृत्यु या बेटी के निवास परिवर्तन पर पहले बंद किया जा सकता है लेकिन अब इसमें खाताधारक की जानलेवा बीमारी भी शामिल हो गई है. अभिभावक की मृत्यु की स्थिति में भी खाता समय से पहले बंद किया जा सकता है.
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