डीएनए हिंदी: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 8 सितंबर तक 2 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स को 1.19 लाख करोड़ रुपये का इनकम टैक्स रिफंड जारी किया है. अगर आपने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 31 जुलाई तक आईटीआर (ITR File) फाइल किया है लेकिन आपको अपना इनकम टैक्स रिफंड (Income Tax Refund) नहीं मिला है. फिर भी इसके कई कारण हो सकते हैं. आइए जानते हैं वे कारण और उन्हें सुधारने के उपाय.
आईटीआर प्रक्रिया की जांच करें
सबसे पहले आपको आईटीआर प्रोसेस चेक करना होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपका आईटीआर फॉरवर्ड किया है या नहीं. क्योंकि आपको रिफंड तभी मिलेगा जब टैक्स डिपार्टमेंट आपकी पात्रता की पुष्टि करेगा.
इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस चेक करें
यदि आपका आईटीआर कर विभाग ( Income Tax Department) द्वारा अग्रेषित और पुष्टि की गई है लेकिन आपको अभी तक धनवापसी नहीं मिली है तो आपको अपनी आयकर वापसी (Income Tax Refund) की स्थिति की जांच करने की आवश्यकता है. इसे चेक करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refundstatuslogin.html के लिंक पर जाना होगा और मांगी गई जानकारी भरकर प्रक्रिया पूरी करनी होगी.
पूर्व सत्यापन
बैंक खाते का आयकर रिफंड नहीं मिलने का एक कारण बैंक खाते के पूर्व-सत्यापन में गलती हो सकती है. इसके अलावा पैन कार्ड (PAN card) को बैंक खाते से लिंक न करने का एक कारण भी हो सकता है. प्री-वैलिडेशन चेक करने के लिए आपको इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करना होगा और माई प्रोफाइल (My Profile) में बैंक अकाउंट विकल्प का चयन करके आगे की प्रक्रिया पूरी करनी होगी.
आईटीआर की जानकारी अधूरी
अगर आपने अभी तक पिछले आईटीआर के लिए मांगी गई जानकारी नहीं दी है जो आयकर विभाग (Income Tax Department) आपको नोटिस भेजकर मांगता. ऐसे में इस बार आपका इनकम टैक्स रिफंड नहीं जारी किया जाएगा. इसलिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि पिछले वित्तीय वर्ष के लिए मांगी गई कोई भी जानकारी अब लंबित नहीं है.
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