Train Ticket Cancellation: क्या कन्फर्म ट्रेन टिकट रद्द करने पर लगेगा GST, रेलवे ने किया साफ

Written By नेहा दुबे | Updated: Sep 01, 2022, 05:03 PM IST

IRCTC Update

Indian Railways Update: अगर आप भी टिकट कैंसिल कराते हैं तो रेलवे ने एक बड़ा अपडेट जारी किया है. ट्रेन में सफर करने से पहले इस अपडेट के बारे में भी जान लें.

डीएनए हिंदी: ट्रेन से सफर करने वालों के लिए एक जरूरी खबर है. कई बार अचानक से आपको अपनी ट्रेन का टिकट कैंसिल (Train Ticket Cancellation) करना पड़ जाता है. अगर आप भी टिकट कैंसिल कराते हैं तो रेलवे ने एक बड़ा अपडेट जारी किया है. टिकट कैंसिलेशन पर जीएसटी (GST on ticket cancellation) को लेकर लंबे समय से बहस चल रही थी, जिस पर रेलवे की ओर से सफाई जारी कर दी गई है.

पहले क्या कहा था

आपको बता दें कि रेल मंत्रालय की ओर से 23 सितंबर 2017 को जारी बयान के मुताबिक ट्रेन टिकट की बुकिंग के समय लगने वाला जीएसटी टिकट कैंसिल कराने के समय यात्रियों को वापस कर दिया जाता है. रेलवे ने बताया था कि बुकिंग के समय वसूला गया जीएसटी टिकट की कीमत के साथ वापस कर दिया जाता है.

GST किस पर लगता है?

रेलवे ने कहा है कि रिफंड नियमों के मुताबिक एसी और फर्स्ट क्लास के लिए कैंसिलेशन/क्लर्केज चार्ज और कैंसिलेशन/क्लर्केज चार्ज पर जीएसटी की राशि रेलवे के पास रहती है. वहीं इस पर वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) द्वारा जीएसटी लगाया जाता है.

किस क्लास पर कितने रुपये की कटौती होती है?

रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 48 घंटे पहले एसी क्लास कैंसिल कराने पर टिकट की रकम से 240 रुपये काट लिए जाते हैं. इसके अलावा स्लीपर क्लास में आपके टिकट की राशि से 120 रुपये काटे जाते हैं. वहीं सेकेंड क्लास में कैंसिलेशन चार्ज के तौर पर सिर्फ 60 रुपये चार्ज किए जाते हैं.

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