अगर आप NPS में 80C के तहत 1.5 लाख रुपये निवेश करने की लिमिट पूरी कर चुके हैं तो 80CCD(1B) के तहत 50 हजार रुपये पर टैक्स में अतिरिक्त छुट पा सकते हैं. इस योजना में 60% तक रकम निकालने पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगता है.
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आप म्यूचुअल फंड की इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ELSS) में निवेश कर सकते हैं. इस निवेश के तहत आप धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक टैक्स में रियायत पा सकते हैं. इस निवेश के तहत निवेशक को दोगुना फायदा होता है इसलिए यह निवेशकों के बीच खासा पॉपुलर है.
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कोई भी नौकरीपेशा अगर सेफ इन्वेस्टमेंट, गारंटीड रिटर्न के साथ-साथ टैक्स बचाना चाहता है तो उसके लिए फिक्स्ड डिपॉजिट बेहतरीन आप्शन है. इस विकल्प के जरिए आप टैक्स में भी छूट पा सकते हैं. इसके तहत आप 1.5 लाख रुपये तक टैक्स में रियायत पा सकते हैं. इसका पांच साल का लॉक-इन पीरियड होता है.बहरहाल टैक्स सेविंग एफडी की मैच्योरिटी पर मिलने वाला रिटर्न टैक्सेबल इनकम होता है.
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सैलरीड क्लास के लिए EPF में निवेश करना सैलरी बचाने का एक बेहतरीन आप्शन है. इसके तहत आपको 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक टैक्स में रियायत मिलता है. गौरतलब है कि PF अकाउंट में मिलने वाला सालाना 2.5 लाख रुपये तक ब्याज ही टैक्स फ्री रहता है.
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PPF भी टैक्स बचाने का एक बेहतर विकल्प है. इसमें निवेश करने पर मैच्योरिटी रकम और इंटरेस्ट भी टैक्स फ्री होता है. इसमें 80C के तहत 1.5 लाख रुपये टैक्स डिडक्शन का लाभ मिलता है.