GST स्लैब से हट सकती हैं 12 और 18 फीसदी की दरें, न्यूनतम स्लैब में भी हो सकता है बड़ा बदलाव

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Mar 21, 2022, 05:12 PM IST

जीएसटी के स्ट्रक्चर में बड़े बदलावों के संकेत मिल रहे हैं. राज्य मंत्रियों की कमेटी ने टैक्स स्लैब को लेकर कुछ बड़े सुझाव दिए हैं.

डीएनए हिंदी: GST  की टैक्स स्लैब (GST Tax Slab) को लेकर जल्द ही कुछ बड़े ऐलान किए जा सकते हैं. टैक्स के इस सिस्टम के स्ट्रक्चर में एक बड़ा बदलाव किया जा सकता है जिसके राज्य मंत्रियों की एक बड़ी कमेटी बनाई गई है जिसने स्पष्ट तौर पर यह सुझाव गिया है कि 12 और 18 फीसदी की दरों वाली टैक्स स्लैब को खत्म किया जाए. खबरें हैं कि कमेटी ने इन दोनों की दरों के बीच एक नई दर को मान्यता देने का सुझाव दिया है जो कि 15 फीसदी की है. 

खत्म हो जाएंगी 12-18 फीसदी की दरें

कमेटी के सुझावों के आधार पर जीएसटी स्ट्रक्चर (GST Structure) में 12 और 18 फीसदी को दरों को खत्म किया जा सकता है. वहीं इन्हें खत्म करने के बाद एक नई 15 फीसदी की दर का सुझाव दिया गया है जो कि  एक बड़ी खबर हो सकती है. गौरतलब है कि जीएसटी काउंसिल ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) का गठन किया था जो जीएसटी रेट्स के सरलीकरण, वर्गीकरण से जुड़े विवादों को निपटाने और जीएसटी रेवेन्यू को बढ़ाने को लेकर अपने सुझाव देता है और इन मंत्रियों के समूह की सिफारिशों पर जीएसटी काउंसिल की बैठक में चर्चा की जाएगी और उसके बाद ही कोई बड़ा अंतिम फैसला लिया जाएगा.

न्यूनतम जीएसटी दर में हो सकता है इजाफा

वहीं एक बड़ी खबर यह भी है कि जीएसटी की न्यूनतम  5 फीसदी को बढ़ाया जा सकता है. ऐसे में पहले ही देश के लोगों पर महंगाई की एक बड़ी मार पड़ रही है जिसके बाद यदि न्यूनतम जीएसटी दरें बढ़ती है तो यह लोगों को लिए एक नया झटका साबित हो सकता है. यही कारण है कि अभी इस सुझावों को लेकर कमेटी कुछ भी सीधे मुंह बोलने से बच रही है लेकिन प्रबल संभावनाएं  15 फीसदी की नई जीएसटी दर आने की है. 

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आपको बता दें कि अगले हफ्ते जीएसटी काउंसिल की बैठक हो सकती है जिसमें नए सुझावों को लेकर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं आपको बता दें कि अभी देश में  5, 12, 18  और 28 फीसदी के  टैक्स दरें लागू हैं. ऐसे में नया सुझात 5 फीसदी को 8 फीसदी को बढ़ाने की है. वहीं 12 से 18 को हटाकर 15 फीसदी की नई दर लाने की है. ऐसे में अब इस  जीएसटी काउंसिल की बैठक पर सभी की नजर होगी. 

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