2,000 रुपये का नोट नहीं जमा करा पाने वालों के लिए अच्छी खबर, RBI ने इस तारीख तक बढ़ाई डेडलाइन

Written By डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated: Sep 30, 2023, 06:51 PM IST

2000 Note Exchange Limit

RBI News: भारतीय रिजर्व बैंक ने इससे पहले 2,000 रुपये के नोट बैंक में जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर तय की थी. अब इसे ही 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है.

डीएनए हिंदी: Latest Bank News- यदि आपके पास अब भी घर में कोई 2,000 रुपये का नोट बचा रह गया है और आपने उसे शनिवार (30 सितंबर) शाम तक बैंक में जमा नहीं कराया है तो आपके लिए अच्छी खबर है. भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) ने बैंकों में 2,000 रुपये के बचे हुए नोट जमा कराने का एक और मौका दिया है. RBI ने शनिवार शाम को बैंक में ये नोट जमा कराने की समयसीमा को 7 दिन के लिए बढ़ाने की घोषणा की है. अब बैंकों में 2,000 रुपये के नोट को 7 अक्टूबर तक खाते में जमा कराया जा सकेगा या इसे बदलकर 100 या 500 रुपये का नोट लिया जा सकेगा. केंद्रीय बैंक ने हालांकि यह समयसीमा बढ़ाने का कोई कारण नहीं बताया है, लेकिन माना जा रहा है कि RBI के आंकड़ों के हिसाब से बाजार में 2,000 रुपये के जितने नोट मौजूद हैं, उतने नोट वापस नहीं आने के कारण यह कदम उठाया गया है. यदि 7 अक्टूबर तक भी कोई अपने पास मौजूद 2,000 रुपये का नोट बैंक में जमा नहीं कराता है तो उसके बाद ये नोट रद्दी कागज बन जाएंगे.

3.42 लाख करोड़ रुपये की कीमत के नोट आ चुके हैं वापस

RBI ने मई में 2,000 रुपये के नोट को चलन से बाहर करने की घोषणा की थी. इन नोट को बैंकों के पास वापस जमा कराने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया था. RBI ने शनिवार को बताया कि मई में सर्कुलर जारी होने के बाद से 29 सितंबर यानी शुक्रवार की शाम तक बैंकों के पास 3.42 लाख करोड़ रुपये की कीमत के 2,000 रुपये के नोट जमा हो चुके थे. करीब 0.14 लाख करोड़ रुपये की कीमत के 2,000 रुपये के नोट अब भी बैंकों के पास नहीं पहुंचे हैं. इन्हीं नोट को जमा कराने के लिए आखिरी मौका दिया जा रहा है. RBI सूत्रों के मुताबिक, माना जा रहा है कि यह 0.14 लाख करोड़ रुपये की रकम अब भी बाहर मौजूद है, जो संभवत: काला धन हो सकती है.

8 अक्टूबर से बैंक जब्त करेंगे 2,000 रुपये का नोट

RBI ने 2,000 रुपये के नोट बैंकों में जमा होने के हालात की समीक्षा की है. इसके बाद तय किया गया है कि कस्टमर्स को ये नोट वापस लौटाने का एक आखिरी मौका दिए जाए. इसके बाद ही डेडलाइन को बढ़ाकर 7 अक्टूबर किया गया है. RBI ने स्पष्ट किया है कि 8 अक्टूबर से बैंक अपने पास आने वाले सभी 2,000 रुपये के बैंकनोट को जब्त कर लेंगे. 

बैंक जब्त करेंगे तो डेडलाइन के बाद मिले नोट को कैसे बदलें?

RBI  ने यह भी स्पष्ट किया है कि डेडलाइन खत्म होने के बाद भी क्या लोग अपने 2,000 रुपये के नोट बदलवा सकते हैं. ये नोट वे हो सकते हैं, जो लोग घर में कहीं रखकर भूल गए हैं और डेडलाइन खत्म होने के बाद ये नोट मिल जाएं. इस बारे में केंद्रीय बैंक ने कहा है कि ऐसे नोट बदलने के लिए लोग RBI के 19 इश्यू ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं. एक बार में अधिकतम 20,000 रुपये यानी 2-2 हजारके 10 नोट ही बदले जाएंगे. 

लोग अपना 2,000 रुपये का नोट भारतीय डाक के जरिये भी RBI Issue Offices को भेज सकते हैं. इन नोट के बदले बनने वाली रकम उनके बैंक खाते में जमा करा दी जाएगी. डेडलाइन के बाद नोट बदलवाने वाले लोगों को RBI या केंद्र सरकार के संबंधित रेगुलेशन पर निर्भर करेगा. इसके लिए उस व्यक्ति को अपना वैध पहचानपत्र देना होगा. केंद्रीय बैंक इस पर जुर्माना भी वसूल सकता है.

7 साल में ही बंद हो गए 2,000 रुपये के नोट

केंद्रीय बैंक ने 2,000 रुपये का नोट नवंबर, 2016 में जारी किया था, जब देश में नोटबंदी लागू करने के बाद 1,000 रुपये और 500 रुपये के पुराने बैंकनोट बंद कर दिए गए थे. इसे महज 7 साल बाद ही चलन से बाहर कर दिया गया है. इसकी घोषणा करते हुए मई में RBI ने कहा था कि 2,000 रुपये के नोट को चलन में लाने का लक्ष्य पूरा हो गया है. केंद्रीय बैंक ने ये भी बताया था कि 2,000 रुपये के बैंक नोट की छपाई साल 2018-19 में ही बंद कर दी गई थी.

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