डीएनए हिंदी: Latest Aadhaar Card News- आधार कार्ड को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने आधार कार्ड को उन दस्तावेजों की सूची से बाहर कर दिया है, जो अब तक जन्म तिथि के सबूत के तौर पर जमा कराए जा सकते थे. रिटायरमेंट फंड और पेंशन का हिसाब-किताब रखने वाले संगठन EPFO ने अपने सर्कुलर में स्पष्ट किया है कि आधार डिटेल्स को जन्म तिथि का सबूत नहीं माना जाएगा. EPFO ने यह सर्कुलर 16 जनवरी को जारी किया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि यह कदम आधार कार्ड जारी करने वाले संगठन UIDAI के निर्देश पर उठाया जा रहा है.
EPFO ने यह कहा है अपने सर्कुलर में
EPFO की तरफ से 16 जनवरी को जारी सर्कुलर में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के आधार डाटा को अब जन्म तिथि के सबूत के तौर पर वैध नहीं माना जाएगा. यह कदम UIDAI की तरफ से मिले एक पत्र के आधार पर उठाया गया है. EPFO ने सर्कुलर में आगे लिखा है कि अपने पत्र में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने कहा है कि जन्म तिथि के सबूत के तौर पर दिए जाने वाले दस्तावेजों की सूची से आधार का उपयोग हटा दिया जाए.
UIDAI की तरफ से जारी आदेश क्या है
UIDAI ने आधार कार्ड को जन्म तिथि के दस्तावेज के तौर पर वैध दस्तावेजों की सूची से बाहर करने की जानकारी दिसंबर में एक सर्कुलर के जरिये दी थी. 22 दिसंबर, 2023 को जारी इस सर्कुलर में UIDAI ने कहा था कि आधार नंबर का इस्तेमाल किसी व्यक्ति पहचान का सत्यापन करने के लिए हो सकता है. यह जन्म तिथि का सबूत नहीं है. UIDAI ने आगे कहा था कि जन्म तिथि के सबूत के तौर पर दिए जाने वाले दस्तावेजों की लिस्ट से आधार कार्ड को हटा दिया गया है.
निवासी के तौर पर प्रमाणित करने के लिए है आधार कार्ड
UIDAI ने अपने सर्कुलर में आगे कहा था कि आधार एक विशिष्ट 12 अंकों की आईडी है, जो एक निवासी को उसकी जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी जमा करके नामांकन प्रक्रिया से गुजरने के बाद जारी की जाती है. एक बार जब किसी व्यक्ति को आधार नंबर सौंपा जाता है, तो इसके जरिये वह आधार अधिनियम, 2016 में दिए तरीकों के जरिये खुद को निवासी के तौर पर प्रमाणित कर सकता है.
UIDAI को दिए दस्तावेजों से तय होती है आधार कार्ड में जन्म तिथि
UIDAI ने अपने सर्कुलर में आधार कार्ड में दी गई जन्म तिथि को लेकर भी स्पष्टीकरण दिया था. इसमें कहा गया था कि नामांकन या आधार कार्ड अपडेट करने के दौरान UIDAI किसी भी निवासी द्वारा दावा की गई जन्म तिथि रिकॉर्ड करता है. यह दावा उस निवासी द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के आधार पर होता है. ये दस्तावेज UIDAI वेबसाइट पर दी गई आधार नामांकन के लिए तय दस्तावेजों की लिस्ट में से होते हैं.
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