डीएनए हिंदी: अडानी-हिंडनबर्ग केस पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अहम फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने केस की सुनवाई के बाद कहा है कि अडानी समूह के खिलाफ आरोपों की विशेष जांच दल (SIT) या CBI से जांच का आदेश देने का कोई आधार नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) अपनी जांच तीन महीने में पूरी करे.
अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में गौतम अडानी समूह पर शेयर मूल्य में हेराफेरी के आरोप लगाए गए थे. यह रिपोर्ट आने के बाद समूह की कंपनियों के शेयर वैल्यूएशन में भारी गिरावट आई थी. गौतम अडानी समूह ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था.
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सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अडानी ने क्या कहा
गौतम अडानी ने X पर पोस्ट में कहा, 'सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिखाता है कि सचाई की जीत हुई है. सत्यमेव जयते. मैं उन लोगों का आभारी हूं जो हमारे साथ खड़े रहे. भारत के ग्रोथ में हम योगदान देते रहेंगे. जय हिंद.'
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क्या है सु्प्रीम कोर्ट का फैसला?
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले तीन जजों की बेंच ने मार्केट रेग्युलेटर सेबी को अपनी लंबित जांच तीन महीने के भीतर पूरी करने के लिए कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में किसी और जांच की जरूरत नहीं है.
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