डीएनए हिंदी: कई बार हम लोगों को किसी लेन-देन के दौरान खराब नोट दे दिए जाते हैं और हम भी जल्दबाजी में इन्हें ले लेते हैं लेकिन बाद में ये नोट हमसे कोई नहीं लेता है तो हमें मुश्किलों को सामना करना पड़ता है. ऐसे में वो नोट बेकार मान लिए जाते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि इन कटे-फटे और डैमेज नोटों को आप आसानी से बदल सकते हैं क्योंकि केंद्रीय बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने इन नोटों को बदलने के लिए विशेष नियम बनाएं हैं.
बदला जाएगा नोट
RBI के नियमों के अनुसार यदि आपका नोट टुकड़ों में फटा हो तो बैंक इसे बदलेगा. यहां तक कि कटे-फटे नोट का कोई हिस्सा गायब भी हो तो उसे एक्सचेंज किया जा सकता है.अगर किसी नोट का एक हिस्सा पूरी तरह से फटा हो या पूरा हिस्सा कट गया हो या पूरा नोट जला हो तो उसे सिर्फ आरबीआई के इश्यू ऑफिस में बदला जा सकता है.
बदले में मिलेंगे कितने पैसे
आपको नोट के बदले कितने पैसे मिलेंगे यह आपके नोट की हालत और नोट वैल्यू पर यह निर्भर करता है. थोड़े-बहुत कटे फटे नोट की स्थिति में पूरे पैसे मिल जाते हैं लेकिन अगर नोट ज्यादा फटा है तो आपको कुछ प्रतिशत पैसा वापस मिलेगा.
उदाहरण की बात करें तो यदि 50 रुपये से कम वैल्यू वाले नोट का सबसे बड़ा टुकड़ा सामान्य नोट के 50 फीसदी से ज्यादा बड़ा है तो इस नोट के बदलने पर उसकी पूरी वैल्यू मिलेगी. अगर 50 रुपये से अधिक वैल्यू वाले नोट का सबसे बड़ा टुकड़ा सामान्य नोट की तुलना में 80 फीसदी या इससे ज्यादा है तो इस नोट के बदलने पर आपको पूरी कीमत मिलेगी.
यह है RBI का नियम
गौरतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ (RBI) के साल 2017 के एक्सचेंज करेंसी नोट नियमों के अनुसार अगर एटीएम से आपको कटे-फटे नोट मिलते हैं तो इन्हें आप आसानी से बदल सकते हैं. खास बात यह है कि कोई भी सरकारी बैंक (PSBs) नोट बदलने से इंकार नहीं कर सकते. ऐसे नोट को बैंक लेने से मना नहीं कर सकते हैं.
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खास बात यह है कि RBI के नियमों से विपरीत जाकर यदि कोई बैंक कटे-फटे नोट बदलने के लिए मना करता है तो आप शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं जिससे आपको फटे नोट को बदला जाएगा और कीमत के अनुसार पैसा भी दिया जाएगा.
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