डीएनए हिंदी: ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लोगों को RTO दफ्तर के अनेकों चक्कर काटने पड़ते हैं किंतु फिर भी लोगों को लाइसेंस के लिए भटकना पड़ता है. वही जब से सारा सिस्टम ऑनलाइन आवेदन तक सीमित हुआ है तब से लोगों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना आसान हो गया है. गौरतलब है कि driving licence अए लिए लोगों को सारी डीटेल्स बतानी चाहिए क्योंकि इसे पहचान पत्र के रूप में भी जाना जाता है.
कैसे बनेगा Driving Licence
आपको बता दें कि अगर आपका Driving Licence एक्सपायर हो गया है तो आपके पास इसे रिन्यू कराने के लिए एक साल का समय है. वहीं आप कोरोना महामारी की वजह से RTO ऑफिस नहीं जाना चाहते हैं तो आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई करें हैं. इसके लिए आप पूरी प्रक्रिया अपने घर पर बैठ कर ही कर सकते हैं. ये सारी जानकारी आपको इस रिपोर्ट में मिल जाएगी.
ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
Driving Licence के ऑनलाइन आवेदन के लिए इन नियमों का पालन करना चाहिए.
सबसे पहले आपको परिवहन विभाग की वेबसाइट पर क्लिक करना होगा. जो कि https://parivahan.gov.in/. इसके बाद आपको होम पेज पर ऑनलाइन सर्विस और फिर ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस पर क्लिक करना.
इसके बाद आपके सामने एक अलग पेज खुलेगा जहां आपको अपना राज्य का नाम चुनना होगा. राज्य का चुनाव करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा. इसमें आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे. जहां आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
इस पूरे प्रोसेस को पूरा करने के बाद एप्लीकेशन सबमिट का ऑप्शन आएगा. इससे पहले आपको पूरी एप्लीकेशन भरनी होगी जिसमें आपसे जो भी डिटेल मांगी जाए उसे भर दें.
इसके साथ ही जो भी दस्तावेज अपलोड करने के लिए मांगे जाए उन्हें आप अपलोड करे. ये सारा प्रोसेस पूरा करने के बाद फोटो और साइन आपको ही अपलोड करने होंगे.
इसके बाद फीस जमा करने का ऑप्शन आएगा. जिसमें आपको निर्धारित फीस जमा करनी होगी. ये सभी प्रोसेस पूरी करने के बाद आप receipt को डाउनलोड करके प्रिंट कर लें.
ऐसे में आवेदन के बाद आपका Driving Licence आसानी से बन जाएगा.