डीएनए हिंदी: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम को लेकर कड़ा रुख अपनाया है. आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank) को नए कस्टमर्स को शामिल करने से रोक लगा दिया है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आज ट्वीट किया कि, " रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A के तहत, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को शामिल करने पर आर लगाने का निर्देश दिया है.
RBI के मुख्य महाप्रबंधक योगेश दयाल (Chief General Manager, Yogesh Dayal) ने इस संबंध में जारी आदेश में उपरोक्त निर्देश दिया है. उन्होंने जारी आदेश में कहा, बैंक को अपने आईटी सिस्टम का व्यापक सिस्टम ऑडिट करने के लिए एक आईटी ऑडिट फर्म नियुक्त करने का भी निर्देश दिया गया है. पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (Paytm Payments Bank Ltd) द्वारा नए ग्राहकों को शामिल करना आईटी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा के बाद आरबीआई (RBI) द्वारा दी जाने वाली विशिष्ट अनुमति के अधीन होगा. यह कार्रवाई बैंक में देखी गई कुछ सामग्री पर्यवेक्षी चिंताओं पर आधारित है.
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