Budget 2022: Income Tax Slab में कोई बदलाव नहीं, क्रिप्टो पर लगेगा 30% टैक्स

| Updated: Feb 01, 2022, 03:21 PM IST

बजट 2022-23 में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है. वहीं क्रिप्टो से होने वाली आमदनी पर 30% टैक्स लगेगा.

डीएनए हिंदी: संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश किया. इस बजट में सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी के लिए बड़ा ऐलान किया है. वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि अब से क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली कमाई पर 30 प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा. अभी तक इस पर कोई कानून नहीं होने से निवेशकों पर टैक्स का बोझ नहीं था. वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बताया कि किसी भी तरह के वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांसफर पर 30 फीसदी का टैक्स लगाया जाएगा. वित्त मंत्री ने बताया कि ऐसी किसी भी कमाई पर यह टैक्स लगेगा. गिफ्ट भी इससे अछूता नहीं होगा. माना जा रहा है कि सरकार की क्रिप्टो पर पूरी तरह से बैन लगाने की कोई योजना नहीं है. इसकी कमाई पर मोटा टैक्स ज़रुर देना होगा. इस दौरान सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई खास रियायत नहीं दी है.

क्रिप्टो इंडस्ट्री में पारदर्शिता की ओर सरकार का कदम 

क्रिप्टो इंडस्ट्री को उम्मीद थी कि इस बजट में सरकार क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली इनकम पर टैक्स को लेकर स्पष्ट निर्देश देगी. वित्त मंत्री ने उस दिशा में बड़ा कदम उठाया है.  इससे आने वाले दिनों में क्रिप्टो करेंसी क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ेगी जो निवेशकों के लिए बेहतर होगा. सरकार की योजना थी कि क्रिप्टोकरेंसी पर 'द क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, 2021' संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाए लेकिन यह नहीं आ सका था. वित्त मंत्री ने अपने भाषण में RBI की अपनी डिजिटल करेंसी की घोषणा भी की. 

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इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं

संसद में बजट के दौरान कई घोषणाएं की गईं. गौरतलब है कि इनकम टैक्स स्लैब (Income Tax Slab Update) को लेकर किसी भी तरह की कोई राहत का ऐलान नहीं किया गया. हालांकि इस ओर बड़ी उम्मीद से देखा जा रहा था. सरकार ने कॉरपोरेट्स को राहत देते हुई कॉरपोरेट टैक्स को 18 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस दौरान कहा कि ITR में खामियों को सुधारने के लिए 2 साल तक का वक्त दिया जाएगा. टैक्स सिस्टम में सुधार की प्रक्रिया जारी रहेगी. उन्होंने बताया कि सरकार टैक्स नियमों में बदलाव की योजना बना रही है. ITR में गड़बड़ी पर 2 साल तक की जेल का प्रावधान भी किया गया है.

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