Budget 2024: न्यू टैक्स रिजीम में बदले स्लैब, अब इतना लगेगा टैक्स, जानें टैक्स छूट में आपको क्या मिला

कुलदीप पंवार | Updated:Jul 23, 2024, 01:02 PM IST

Income Tax Slab Change: केंद्र सरकार ने लंबे समय से चली आ रही एक मांग को मानते हुए इनकम टैक्स स्लैब में फेरबदल कर दिया है. अब 3 लाख रुपये तक की रकम पूरी तरह कर मुक्त रहेगी.

Income Tax Slab Change: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार बनी सरकार ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स को लेकर लंबे समय से चली आ रही मांग मानते हुए एक बड़ा तोहफा मध्यम वर्ग को दे दिया है. केंद्रीय बजट (Union Budget 2024) में दोनों टैक्स रिजीम को आपस में मिला दिया गया है यानी अब नई और पुरानी टैक्स रिजीम जैसी व्यवस्था नहीं रहेगी. नए टैक्स स्लैब के तहत अब 3 लाख रुपये तक की आय पूरी तरह कर मुक्त रहेगी यानी किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना होगा.

पहले जान लीजिए टैक्स स्लैब में क्या बदलाव

न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) के तहत इनकम टैक्स स्लैब को सरकार ने बदल दिया है. अब 3 लाख रुपये तक की कमाई को पूरी तरह कर मुक्त कर दिया गया है. हालांकि इतनी छूट पहले भी मिल रही थी, लेकिन इससे ज्यादा की आय पर नए टैक्स स्लैब में बढ़ा दिया गया है. नए टैक्स स्लैब में निम्न छूट है-

स्टैंडर्ड डिडक्शन में की गई है बढ़ोतरी

मध्यम वर्ग के करदाताओं की एक और बड़ी मांग मान ली गई है. केंद्र सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन में दी जाने वाली छूट को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया है. हालांकि करदाता इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने की मांग कर रहे थे.

पुराने और नए टैक्स स्लैब में है ये अंतर

इनकम टैक्स छूट के नए स्लैब और पुराने स्लैब में अंतर यदि देखा जाए तो बहुत बड़ा नहीं दिख रहा है. दरअसल पुराने और नए टैक्स स्लैब में 3 लाख रुपये तक की आय पूरी तरह कर मुक्त थी. इसके आगे के स्लैब्स में मामूली बदलाव दिख रहा है. आइए आपको समझाते हैं.

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