Interim Budget 2024: निर्मला के बजट में इनकम टैक्स लिमिट 3 लाख, लेकिन ऐसे लें 7.5 लाख की छूट

Written By कुलदीप पंवार | Updated: Feb 01, 2024, 04:01 PM IST

Budget 2024 को पेश करने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंची थी.

Tax Limit in Budget 2024: केंद्र सरकार ने चुनावी साल में आए अंतरिम बजट में आयकर छूट के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन आप एक छोटा सा काम करके दोगुनी छूट हासिल कर सकते हैं.

डीएनए हिंदी: Nirmala Sitharaman Budget 2024 Updates- लोकसभा चुनावों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अपना अंतरिम बजट पेश कर दिया है. बजट 2024 से आम आदमी को सबसे ज्यादा उम्मीद चुनावी साल में टैक्स छूट का लाभ मिलने की थी, लेकिन उनकी यह उम्मीद पूरी नहीं हुई है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में इनकम टैक्स छूट में कोई बदलाव करने की घोषणा नहीं हुई है यानी अगले वित्त वर्ष में भी पुरानी टैक्स रिजीम के तहत आपको 2.5 लाख रुपये तक की ही छूट अपनी कमाई पर मिलने जा रही है. इसके साथ यदि सरकार की तरफ से पहले से दिए जा रहे 50 हजार रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी जोड़ लें तो यह छूट अधिकतम 3 लाख रुपये तक पहुंच जाएगी. यदि आप यह जानने के बाद थोड़ा चिंतित हैं तो आपको बता दें कि अब भी आप एक छोटा सा काम करके अपनी टैक्स छूट को 7.5 लाख रुपये तक पहुंचा सकते हैं. इसके लिए क्या करना होगा, चलिए वो हम आपको बताते हैं.

पहले जान लीजिए अभी पुरानी रिजीम के तहत मिल रही छूट

केंद्र सरकार की तरफ से फिलहाल इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले लोगों के लिए दो तरह की टैक्स रिजीम चल रही है. पुरानी टैक्स रिजीम के तहत फिलहाल 2.5 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है. इसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक 5%, 5 से 10 लाख रुपये तक 20% और 10 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30% का टैक्स देना पड़ता है. निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में भी छूट का यही लेवल बरकरार रखा है. पुरानी टैक्स रिजीम में सेक्शन 87A के तहत यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपकी टैक्स छूट की लिमिट बढ़कर 5 लाख रुपये हो जाती है. 

नई टैक्स रिजीम में मिलती है 7.5 लाख रुपये तक की छूट

नई टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं चुकाना होता है. इसके बाद 3 से 6 लाख रुपये तक 5%, 6 से 9 लाख रुपये तक 10%, 9 से 12 लाख रुपये तक 15%, 12 से 15 लाख रुपये तक 20% और 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30% की दर से इनकम टैक्स चुकाना होता है. लेकिन इस टैक्स रिजीम में केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा लाभ टैक्स पेयर्स को दिया हुआ है. दरअसल, केंद्र सरकार इस रिजीम में सेक्शन 87A के तहत 7.5 लाख रुपये तक की आय पर इनकम टैक्स माफ कर देती है.

7.5 लाख रुपये तक छूट का लाभ, लेकिन ऐसे हो सकता है नुकसान

नई टैक्स रिजीम में आप इनकम टैक्स छूट 7.5 लाख रुपये तक मिल सकते हैं, लेकिन इसमें एक निगेटिव पहलू भी है. दरअसल यदि आपकी आय 7.5 लाख रुपये तक है तो आपको एक भी रुपये का टैक्स नहीं चुकाना होगा. लेकिन यदि आपकी आय 7.5 लाख रुपये से एक भी रुपया ज्यादा होती है तो आपको पुरानी टैक्स रिजीम की तरह महज 3 लाख रुपये तक ही छूट मिलेगी. इसके चलते आपको बाकी बचे 4.5 लाख रुपये पर इनकम टैक्स चुकाना होगा. यह इनकम टैक्स पहले 3 लाख रुपये पर 5% की दर से और बाकी बचे 1.5 लाख रुपये पर 10% की दर से वसूला जाएगा. इस हिसाब से आपको 4.5 लाख रुपये की आय में से 30,000 रुपये टैक्स के तौर पर सरकार को देने होंगे.

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