CBDT ने नया ITR फॉर्म जारी कर दिया है, यहां जानिए पूरी जानकारी

| Updated: Apr 02, 2022, 10:25 PM IST

ITR

ITR फॉर्म में कुछ छोटे-मोटे बदलाव किए गए हैं. CBDT ने असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए ITR फॉर्म को जारी कर दिया है.

डीएनए हिंदी: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes) ने असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए ITR फॉर्म को जारी कर दिया है. करदाता इस फॉर्म के जरिए साल 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं.बता दें कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आईटीआर फॉर्म 1 से लेकर 6 के बीच सभी नए ITR फॉर्म्स जारी कर दिए हैं. पिछले साल की तरह ही लगभग सभी ITR फॉर्म्स हैं. हालांकि इनमें कुछ छोटे बदलाव किए गए हैं.

मनीकंट्रोल के मुताबिक Nangia Andersen LLP की डायरेक्टर नेहा मल्होत्रा के मुताबिक “टाइम से फॉर्म के जारी होने से करदाताओं को अब 1 अप्रैल से शुरू होने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए जरूरी जानकारियों को भरने के लिए काफी टाइम मिलेगा. इससे टैक्स अधिकारियों को ITR फॉर्म्स के लिए यूटिलिटी डेवेलोप करने के लिए काफी टाइम मिलेगा और आखिरी टाइम में जल्दबाजी करने के चलते कोई गड़बड़ी नहीं देखने को मिलेगी.” यहां हम बताएंगे किस करदाता के लिए कौन सा ITR फॉर्म लागू होगा.

ITR 1 Form (SAHAJ)

ITR 1 फॉर्म या सहज उन लोगों के लिए है जिनकी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में सैलरी 50 लाख रुपये तक रही है. इसमें पेंशन से जुड़ी हुई आय भी शामिल है. इसके अलावा अगर निवेश के जरिए मिलने वाले ब्याज से कमा रहे हैं तो भी आपको ITR 1 फॉर्म में रिटर्न भरना होगा. वहीं अगर आपकी कृषि आय 5 हजार रुपये है तो भी आप इस फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं.

ITR 2 Form 

अगर आपकी आय 50 लाख रुपये से ज्यादा है तो आपको ITR 2 Form भरना होगा. इसके अलावा अगर आपकी एक से ज्यादा प्रॉपर्टी है या विदेश से आय हो रही है या विदेशी संपत्ति के मालिक हैं तो भी आप ITR 2 Form को भर सकते हैं.वहीं किसी कंपनी में डायरेक्टर के पद पर हैं या अन-लिस्टेड कंपनियों का शेयर रखते हैं तो भी रिटर्न भरने के लिए इस फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं.

ITR 3 Form 

ITR 3 Form का इस्तेमाल उन व्यापारियों और नौकरीपेशा के लिए होता है जिनकी आय सैलरी के जरिए नहीं होता है. सभी आय के पात्र इस फॉर्म के लिए मान्य है. वहीं अगर आप किसी फर्म के पार्टनर हैं तो भी इस फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं. 

ITR 4 Form

इसका इस्तेमाल रेजिडेंट इंडिविजुअल और हिन्दू अविभाजित परिवार कर सकते हैं. इनकी आय पिछले फाइनेंशियल ईयर में किसी प्रोफेशन या बिजनेस से होनी चाहिए जिसके बाद इनकम टैक्स के कैलकुलेशन के लिए PIS को लेना चाहते हैं. 

ITR 5 Form और ITR 6 Form

ITR 5 Form को सिर्फ पार्टनरशिप फर्मों, बिजनेस ट्रस्टों, इनवेस्टमेंट फंड्स से जुड़े हुए लोग इनकम टैक्स रिटर्न पाने के लिए भर सकते हैं. वहीं  ITR 6 Form कम्पनीज एक्ट सेक्शन 11 के अंतर्गत सिर्फ रजिस्टर्ड कंपनियों के लिए इस्तेमाल होता है.

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