Driving Licence बनवाना हुआ बेहद आसान, घर बैठे बिना टेस्ट के बनेगा आपका लाइसेंस

Written By डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated: May 04, 2022, 10:28 AM IST

अब Driving Licence के लिए लोगों को RTO के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे क्योंकि परिवहन मंत्रालय ने एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है.

डीएनए हिंदी: वाहन चलाने के लिए आज के समय की पहली और अहम आवश्यकता है जो कि ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) है.  कार या बाइक चलाने के लिए व्यक्ति के पास एक लर्निंग लाइसेंस या परमानेंट लाइसेंस चाहिए होता है. अगर आपके पास वैध लाइसेंस नहीं है और ड्राइविंग करते हैं तो आपका चालान कट सकता है. ऐसे में अगर आप Driving Licence बनवाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले लर्निंग  लाइसेंस बनवाना होगा और इससे जुड़ी एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. 

परिवहन मंत्रालय ने आसान कर दिए नियम

दरअसल, Driving Licence के लिए अब आपको RTO यानी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. RTO जाकर टेस्ट देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. जब किसी को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होता है तो उसको ड्राइविंग टेस्ट से गुजरना होता है. इसके तहत लोगों को एक टेस्ट देना पड़ता है. अगर वह ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो जा रहा है या नियमों का पालन नहीं करता है तो उसको फिर लंबा इंतजार करना पड़ता है. ऐसे मे कई बार ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए लोगों आईटीओ के चक्कर लगाने पड़ते है और लर्निंग लाइसेंस के लिए ही सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार भी होता है जिसे खत्म करने के लिए अब परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए एक नया नियम बनाया है.

परिवहन मंत्रालय के Driving Licence से जुड़े नए नियम के अनुसार लोग सरकार से मान्यता प्राप्त ड्राइविंग सेंटर्स में जा कर ड्राइविंग की ट्रेनिंग ले सकेंगे. यहां से उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा. इसी सर्टिफिकेट के आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते समय टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इन ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटरों में कड़ी और मजबूत ट्रेनिंग दी जाएगी, इसलिए सरकार इन सेंटरों से मिले सर्टिफिकेट के आधार पर लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा. 

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ट्रेनिंग सेटरों के लिए भी है नए नियम

नए नियमों के अनुसार Driving Licence के लिए सर्टिफिकेट देने वाली अधिकृत एजेंसी के पास दोपहिया, तिपहिया और हल्के मोटर वाहनों के प्रशिक्षण केंद्रों में एटलीस्ट एक एकड़ जगह होनी चाहिए. वहीं मध्यम और भारी यात्री माल वाहनों या ट्रेलरों के लिए केंद्रों के लिए दो एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी. ट्रेनिंग स्कूल की ट्रेनर न्यूनतम 12वीं होनी चाहिए इसके अलावा पांच साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना आवश्यक है, उसके पास यातायात नियमों का अच्छी तरह से जानकारी होना चाहिए. केंद्र के इस नए नियम को लोगों के लिए अधिक सहज माना जा रहा है. 

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