घर में शराब पार्टी के लिए कैसे हासिल करें लाइसेंस, कहां करें अप्लाई, क्या होगी फीस, जानिए सबकुछ

अभिषेक शुक्ल | Updated:Dec 23, 2023, 03:00 PM IST

प्रतीकात्मक तस्वीर.

अगर भीड़ कम है तो हाउस पार्टी के लिए आपको 4,000 रुपये शुल्क देने होंगे, अगर ज्यादा है तो 11,000 रुपये का लाइसेंस मिलेगा.

डीएनए हिंदी: अगर आप नोएडा या ग्रेटर नोएडा में रहते हैं और घर में शराब पार्टी रखने का प्लान बना रहे हैं तो अलर्ट हो जाइए. आप पर भारी जुर्माना लग सकता है. अगर जुर्माने से बचना है तो आपको अकेजनल बार लाइसेंस लेना पड़ेगा. गौतम बुद्ध नगर के जिला आबाकारी अधिकारी (DEO) सुबोध कुमार ने कहा है कि घर या सामुदायिक स्तर पर भी पार्टियों के लिए शराब का लाइसेंस न होना नियमों का उल्लंघन है. अगर ऐसा आप करेंगे तो जुर्माना भी लगेगा और कानूनी कार्यवाही भी होगी.

आबकारी विभाग का स्पष्ट निर्देश है कि अगर अगर कोई बिना लाइसेंस के शराब परोस रहा है, चाहे वह शराब उत्तर प्रदेश में बिक्री के लिए हो या राज्य के बाहर, यह पूरी तरह से अवैध है. अगर ऐसा होगा तो आबकारी विभाग एक्शन लेगा.

गौतम बुद्ध नगर में शराब परोसने के लिए दो तरह के लाइसेंस जारी हो रहे हैं. जिन जगहों पर कम लोग इकट्ठा होंगे, वहां पार्टी के लिए अकेजनल बार का लाइसेंस 4,000 रुपये में मिलेगा. वहीं अगर किसी कम्युनिटी हॉल, रेस्तरां या डिनर कार्यक्रम में शराब परोसना है तो उसके लिए अकेजनल बार लाइसेंस 11,000 रुपये में मिलेगा. यहां अगर भीड़ ज्यादा है तब भी शराब परोसने की इजाजत दी जाएगी. ऐसे लाइसेंस एक दिन के लिए वैध होंगे. 

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कहां करें अप्लाई?
अगर आप भी लाइसेंस के लिए आवेदन देना चाहते हैं तो आधिकारिक वेबसाइट upexciseportal.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं.

नोएडा हाउस पार्टी के लिए क्या है लिकर लाइसेंस शुल्क?
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कॉमर्शियल यूज (होटल, रेस्तरां) के लिए- 11,000 रुपये
- व्यावसायिक उपयोग के लिए व्यक्तियों/प्रतिष्ठानों के लिए: 11,000 रुपये
- प्राइवेट कैंपस में कम भीड़ के लिए- 4,000 रुपये
- नॉन कॉमर्शियल पार्टी के लिए: 4,000 रुपये

नोएडा हाउस पार्टी लिकर लाइसेंस: कैसे ऑनलाइन करें अप्लाई?
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दोनों लाइसेंस एक दिन के लिए ही उपलब्ध होंगे.
- आवेदकों को www.upexciseportal.in पर आवेदन करना होगा.
-  'Useful Public Services' कैटेगरी पर क्लिक करें, अकेजनल बार लाइसेंस (FL11) के लिए अप्लाई करें.
-  अपनी रिक्वेस्ट रजिस्टर कराएं, पेमेंट करें और सबमिट पर क्लिक कर दें.

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क्यों लाइसेंस को किया गया है अनिवार्य?
घर में शराब पार्टी के लिए लाइसेंस लेने के पीछे आबकारी विभाग का तर्क है कि इससे कई फायदे होंगे. अगर आप लाइसेंस लेंगे तो अवैध शराब लोगों तक नहीं पहुंचेगी. यह पता चल जाएगा कि शराब तस्करी के जरिए नहीं आई है. दूसरे राज्यों से शराब नहीं आई है. सरकार को राजस्व मिलेगा और लोगों की जान भी बची रहेगी. लोग जहरीली शराब से बचे रहेंगे.

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